ये निकल सकते हैं घर से बाहर मेडिकल इमरजेंसी पर ही घर से बाहर निकल सकते हैं। दूध के कारोबार से जुड़े लोग, मीडियाकर्मी, समाचार पत्र विक्रेता के साथ ही भोजन का पैकेट बांटने वालों को जाने की अनुमति होगी। सभी प्रकार के पास गुरुवार को निलंबित रहेंगे। डीएम अनिल ढींगरा ने बताया कि नगर निगम सीमा में मेडिकल कारणों के अलावा घुसना प्रतिबंधित होगा। नगर निगम सीमा में प्रतिदिन बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव की संख्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि सप्ताह में दो दिन यानी सोमवार और गुरुवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इन दो दिन के लिए सभी प्रकार की दुकानें, मंडी, होम डिलीवरी, व्यावसायिक गतिविधियां बंद रहेंगी।
बाहर निकलने पर केस होगा दर्ज मेरठ में कोरोना के मामलों में कमी नहीं आ रही है। संक्रमण की रोज नई चेन बन रही है। अब पीएसी में संक्रमण की नई चेन मिलने से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। संक्रमण की चेन रोकने के लिए ही नगर निगम क्षेत्र में सप्ताह में दो दिन संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। इस दौरान दवा, सब्जी-राशन तक की दुकानें तक बंद रहेंगी। घर से बाहर निकलने पर मुकदमा कायम कर जेल भेज दिया जाएगा। किसी को भी संपूर्ण लॉकडाउन का उल्लंघन करने की इजाजत नहीं होगी। मेडिकल इमरजेंसी पर ही घर से बाहर निकल सकते हैं।
फोर्स ने किया फ्लैग मार्च पीएसी के जवानों के कोरोना से संक्रमित होने की रिपोर्ट आते ही उनके घर के समीप के एरिया को रेड जोन में बदलते हुए पूरा इलाका सील कर दिया गया। आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एडीजी जोन प्रशांत कुमार, डीएम अनिल ढींगरा, एसएसपी अजय साहनी के साथ अन्य पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों ने नए हॉटस्पाट का निरीक्षण कर सुरक्षा-व्यवस्था का जायजा लिया। शहर में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए कई स्थानों पर पीएसी और आरएएफ के साथ पुलिस फोर्स ने फ्लैग मार्च किया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों के संपर्क में आए लोगों की सूची बनाकर उनके स्वास्थ्य परीक्षण की जांच शुरू कर दी है।