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जेल भेजी गई इस इंस्पेक्टर से रकम बरामदगी के लिए पुलिस ने लिया रिमांड पर बैंक के क्रिस्टल हैंड धीरज कुमार राय ने बताया कि मेले में ग्राहकों को जीएसटी की जानकारी के अलावा उनको बिना कोई चीज की गिरवी के लोन दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि टैक्स इनवाइस से की गई बिक्री का विवरण प्रत्येक माह की 10 तारीख, खरीद व ब्रिकी का मिलान 15 तारीख एवं कर का भुगतान 20 तारीख तक किया जाना आवश्यक है। जीएसटी में व्यापारी को बैंक से ऋण लेना आसान हो जाएगा, क्योंकि व्यापारी का विवरण जीएसटी के माध्यम से बैंक सत्यापित करेगा।
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Air Pollution: जानलेवा वायु प्रदूषण से निजात के लिए घर में लगवाएं ये पौधे, देखें वीडियो उन्होंने कहा कि प्रांत के अंदर और प्रांत के बाहर भुगतान किए टैक्स का लाभ व्यापारी उसी मद में प्राप्त कर सकेगा, जिसमें उसने टैक्स का भुगतान किया है। म्युचुअल फंड में दस लाख रुपये तक कमीशन आने पर किसी तरह का जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। इसी प्रकार कंपोजीशन (समाधान) योजना का लाभ लेने वाला व्यापारी प्रांत के बाहर से माल आयात कर सकता है, किंतु प्रांत के बाहर बिक्री नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि वैट में कार्य करने पर व्यापारी को प्रत्येक प्रांत में अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य था, लेकिन जीएसटी में व्यापारी केवल जीएसटी नंबर पर व्यापार किया जा सकता है। जीएसटी को जल्दबाजी में लागू करने के कारण व्यापारियों को समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। यदि व्यापारी इसे समझ लें तो जीएसटी सरल टैक्स प्रणाली है।