माफिया रमेश के सहयोगी अरविंद की संपत्ति भी होगी कुर्क इसी प्रकार अभियुक्त अरविंद सिंह पुत्र बसावन सिंह निवासी पखईपुर (कुशमौर) थाना सरायलखंसी जनपद मऊ द्वारा अपराध करके अर्जित अवैध धन के माध्यम से अपनी पैतृक जमीन आराजी संख्या 712 के लगभग 56 कड़ी में नवनिर्मित आलीशान मकान जिसकी कुल अनुमानित कीमत 40 लाख तथा नवनिर्मित बैठका, जिसकी कुल अनुमानित कीमत 20 लाख रुपए है। इसके अलावा सीमा इंटरप्राइजेज के नाम से किराए की दुकान के अंदर सामानों की कुल अनुमानित कीमत लगभग 2 लाख रुपए है, इन सभी को कुर्क करने के आदेश जिलाधिकारी द्वारा जारी किए गए हैं।
अभियुक्त सर्वेश त्रिपाठी पुत्र सुरेंद्र त्रिपाठी निवासी हिकमा, थाना कोपागंज जनपद मऊ के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी ने अभियुक्त सर्वेश त्रिपाठी द्वारा अपराध से अर्जित अवैध धन से अपने सगे भाई दुर्गेश त्रिपाठी पुत्र सुरेंद्र त्रिपाठी के नाम पर वाहन संख्या यूपी 54एटी/4680 बजाज ऑटो खरीदा था,जिसकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 2 लाख रुपए है, उसे भी कुर्क करने के आदेश जारी किए। एक अन्य अभियुक्त शनि कुमार पुत्र बिरजू निवासी सुल्तानपुर थाना सरायलखंसी जनपद मऊ के खिलाफ भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी ने अवैध धन से अभियुक्त के नाम से वाहन संख्या यूपी 54 एएल/0 782 बजाज पल्सर एनएस 160 मोटरसाइकिल, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 72 हजार रुपए है,को भी कुर्क करने के आदेश जारी किए।इस प्रकार आज जिलाधिकारी श्री अरुण कुमार द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत चार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ 86 लाख रुपए से ज्यादा की अचल संपत्ति को कुर्क करने के आदेश जारी किए गए।