एमपी के मंदसौर जिले में आवारा कुत्तों का ऐसा आतंक पसरा कि कलेक्टर ने सख्त कदम उठा लिया। यहां के भानपुरा इलाके में कुत्तों ने एक बच्ची पर हमला कर दिया था जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए जिलेभर में धारा 144 लगा दी।
भानपुरा में आवारा कुत्तों के हमले से 12 साल की बच्ची की मौत हुई।
इसके बाद लोग गुस्सा हो उठे और कुत्तों को पकड़ने की मांग करने लगे। ऐसे में प्रशासन ने होटल और ढाबा संचालकों के साथ ही अंडा, मछली, मुर्गा बेचनेवालों दुकानदारों पर भी कई अंकुश लगाए।
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कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने तो धारा 144 ही लागू कर दी है। आमजनों पर कुत्तों के हमलों की घटनाओं को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 (2) के प्रावधानों को तत्काल प्रभाव से जिलेभर में लागू करने का आदेश जारी किया गया है।
प्रशासन का मानना है कि होटल—ढाबा या दुकानों से फेंके गए मांस—मटन आदि खाने से कुत्ते हिंसक हो रहे हैं। यही कारण है कि वेस्ट मांस—मटन आदि को उचित रूप से रखने की सलाह दी जा रही है।
आदेश में कलेक्टर ने सभी वेज— नान-वेज होटल और ढाबा संचालक तथा अंडा, मछली, मुर्गा बेचनेवाले दुकानदारों से मांस मटन को किसी भी हाल में खुले में नहीं डालने की चेतावनी दी है।
कलेक्टर ने कहा है कि कुत्ते ऐसे वेस्ट मटेरियल का सेवन नहीं करेंगे तो हिंसक नहीं होंगे जिससे आमजन, विशेषकर बच्चों को राहत मिल सकेगी।
आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता धारा 188 के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है।