उन्होंने कहा कि आदर्श
आचार संहिता लागू होते ही सभी निर्वाचन आयोग के अधीन हो गए हैं। अत: आचार संहिता का पालन कड़ाई से करें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन के दौरान कोई भी शासकीय अधिकारी कर्मचारी बिना कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुमति के न ही अवकाश पर जाएंगे और न ही मुख्यालय छोड़ सकेंगे।
पोस्टर बैनर को निकालने की कार्यवाही की जा रही…
आलोक ने बताया कि जिले में नगरीय निकाय अंतर्गत नगरपालिका महासमुंद बागबाहरा, सरायपाली और नगर पंचायत अंतर्गत पिथौरा, बसना, तुमगांव की चुनाव प्रक्रिया के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन, स्थान सीटों के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन बुधवार 22 जनवरी 2025 को सुबह 10:30 बजे किया जाएगा। उन्होंने निर्वाचन में संलग्न सभी अधिकारी कर्मचारियों को आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का बारीकी से अध्ययन करने के निर्देश दिए है। इसी तरह त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के बारे में भी जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की प्रक्रिया तीन चरणों में सपन्न होगी। चुनाव प्रक्रिया के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन, स्थान सीटों के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन सोमवार 27 जनवरी 2025 को किया जाएगा। अपर कलेक्टर रवि साहू ने बताया कि संपत्ति विरूपण के तहत कार्यवाही प्रारभ हो गई है। पोस्टर बैनर को निकालने की कार्यवाही की जा रही है।
राजनीतिक प्रचार-प्रसार की अनुमति नहीं
Chhattisgarh News: बैठक के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि आयोग ने स्पष्ट किया है कि
गणतंत्र दिवस के अवसर पर समारोह आयोजित किए जा सकते हैं, लेकिन इनमें राजनीतिक प्रचार-प्रसार पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। समारोह में मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक जैसे राजनीतिक पदाधिकारी समारोह में मुय अतिथि के रूप में शामिल हो सकते हैं।
लेकिन उनके भाषण देशभक्ति, स्वतंत्रता सेनानियों की उपलब्धियों और प्रेरणादायक विचारों तक सीमित रहेंगे। किसी भी नई योजना की घोषणा या राजनीतिक प्रचार-प्रसार की अनुमति नहीं होगी। संबंधित पदाधिकारी अपने गृह जिले या निर्वाचन क्षेत्र से बाहर अन्य स्थानों पर समारोह में भाग ले सकते हैं।