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CG Suicide Case: बेटा नहीं हुआ तो दौड़ती ट्रेन के बीच आकर दे दी जान, शरीर के हो गए टुकड़े-टुकड़े

CG Suicide Case: महासमुंद व अरंड स्टेशन के बीच ट्रेन से कटकर जान दे दी। डबल डायमंड ट्रेन के गार्ड तथा लोको पायलट ने अरंड रेलवे स्टेशन को सूचना दी कि कोई 30-35 वर्ष की महिला जो लाल साड़ी पहनी थी।

महासमुंदJul 01, 2024 / 05:04 pm

Kanakdurga jha

CG Suicide Case
CG Suicide Case: पत्नी को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के मामले में आरोप दोष सिद्ध होने पर प्रधान सत्र न्यायाधीश अनिता डहरिया ने मृतका के पति बेमचा निवासी साधुराम मालेकर पिता रिखीराम मालेकर को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत 7 साल के सश्रम कारावास की सजा व 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर 4 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगा। अभियोजन के अनुसार आरोपित साधुराम द्वारा विवाह के बाद केवल लड़की (CG Suicide Case) होने और पुत्र नहीं होने से मृतका को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था।
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इस कारण उसकी पत्नी अनिता मालेकर ने 26 मार्च 2022 को महासमुंद व अरंड स्टेशन के बीच ट्रेन से कटकर जान दे दी। डबल डायमंड ट्रेन के गार्ड तथा लोको पायलट ने अरंड रेलवे स्टेशन को सूचना दी कि कोई 30-35 वर्ष की महिला जो लाल साड़ी पहनी थी। अचानक पटरी पर आकर लेट गई।
स्टेशन अधीक्षक अरंड की सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम किया। विवेचना में पति द्वारा प्रताड़ित करने का मामला सामने आने पर पुलिस ने धारा 306 के तहत आरोपी को गिरफ्तार (CG Suicide Case) कर मामला कोर्ट को सौंपा था। लोक अभियोजक भूपेंद्र चंद्राकर ने पैरवी की।

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