विधवा पेंशन योजना के तहत सरकार आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं की मदद की जाती है, ताकि वह निराश्रित होने पर भी अपना जीवन यापन कर सकें। विधवा पेंशन स्कीम के तहत एकमुश्त राशि विधवा महिलाओं के बैंक खाते में डाली जाती है। सरकार की इस योजना का लाभ गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाएं उठा सकती हैं। वहीं अगर आवेदन करने वाली विधवा महिला सरकार की किसी और पेंशन योजना की लाभार्थी है तो उसे विधवा पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जाता है। इस स्कीम का लाभ लेने वाली आवेदनकर्ता महिला की आयु सीमा 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
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यूपी में स्कूल जाने वाले हर बच्चे की बनेगी यूनिक आइडी यूपी में विधवा पेंशन (vidhwa pension yojana uttar pradesh) बता दें कि हर राज्य में विधवा पेंशन स्कीम के तहत अलग-अलग राशि दी जाती है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां विधवा महिलाओं को 300 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। इस योजना के तहत पेंशन की राशि सरकार सीधे खाताधारकों के बैंक खाते में ट्रांसफर करती है। यूपी में अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम राशि दी जाती है। जिसे समय-समय पर बढ़ाने की आवाज भी उठती रही है।
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बिगड़ी दिनचर्या बन रही मानसिक और हृदय रोग जैसी घातक बीमारियों की वजह दिल्ली में मिलती है सर्वाधिक पेंशन विधवा पेंशन स्कीम के तहत अन्य राज्यों में मिलने वाली राशि की बात करें तो हरियाणा सरकार विधवा महिलाओं को 2250 रुपये प्रति माह प्रदान करती है। वहीं, दिल्ली में विधवा पेंशन 2500 रुपये प्रति माह, महाराष्ट्र विधवा पेंशन 900 रुपये प्रति माह, राजस्थान 750 रुपये प्रति माह, उत्तराखंड में 1200 रुपये प्रति माह और गुजरात विधवा पेंशन 1250 रुपये प्रति माह मिलती है।