दिशा निर्देश जारी
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ. शुचिता चतुर्वेदी ने माध्यमिक और बेसिक शिक्षा निदेशक, पुलिस महानिदेशक, खाद्य रसद विभाग के आयुक्त, परिवहन आयुक्त व अपर पुलिस महानिरीक्षक को दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश नाबालिगों द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने के कारण हो रहे सड़क हादसों को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए हैं। आयोग की चिंता
बीते दिनों राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बैठक आयोजित कर नाबालिगों के कारण हो रही दुर्घटनाओं पर चिंता जताई थी। आयोग ने इस मुद्दे पर सभी संबंधित विभागों के साथ 6 जून को एक बैठक की थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि 18 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों को पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर रोक लगाई जाए।
नाबालिगों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल
1 जुलाई से उत्तर प्रदेश में 18 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। सरकार ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को सख्त निर्देश दिए हैं। सड़क हादसों को कम करने की कोशिश
सरकार का यह कदम नाबालिगों द्वारा बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने के कारण हो रहे सड़क हादसों को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
सभी विभागों को निर्देश जारी
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ. शुचिता चतुर्वेदी ने माध्यमिक और बेसिक शिक्षा निदेशक, पुलिस महानिदेशक, खाद्य रसद विभाग के आयुक्त, परिवहन आयुक्त व अपर पुलिस महानिरीक्षक को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं।
नोटिस चस्पा होंगे पेट्रोल पंपों पर
सभी पेट्रोल पंपों पर इस नए नियम के संबंध में नोटिस चस्पा किए जाएंगे ताकि लोग इस निर्णय से अवगत हो सकें और इसका पालन करें।