UP Cabinet: उत्तर प्रदेश सरकार की हालिया कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। ये फैसले प्रदेश के विकास को नई दिशा देने के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और सुविधा प्रदान करने के लिए उठाए गए हैं।
जल शक्ति विभाग के फैसले: कैबिनेट बैठक में जल शक्ति विभाग के तहत मध्य गंगा नहर परियोजना के द्वितीय चरण के पुनरीक्षण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना से संभल, अमरोहा और मुरादाबाद जिलों के 1850 गांवों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा, ललितपुर में भौरट बांध परियोजना के द्वितीय पुनरीक्षित प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है, जो क्षेत्र की जल आपूर्ति को मजबूत करेगी। केन-बेतवा लिंक परियोजना को हरी झंडी दी गई है, जिससे बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त इलाकों को राहत मिलने की उम्मीद है।
पशुपालन विभाग में नई नीति: प्रदेश में पशु चिकित्सकों की कमी को देखते हुए कैबिनेट ने पशुपालन पाठ्यक्रम के तहत डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स की नीति तैयार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। यह नीति युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करेगी और पशु चिकित्सा सेवाओं में सुधार लाएगी।
आबकारी विभाग की नई शीरा नीति: कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश शीरा नीति 2024-25 के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। यह नीति 1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर 2025 तक के लिए लागू होगी, जिसमें 19% शीरा रिजर्वेशन की स्वीकृति दी गई है। इससे प्रदेश की आबकारी व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और आय के नए स्रोत विकसित होंगे।
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़े कदम: उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग ने सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के अध्यापकों के स्थानांतरण नियमावली 2024 को मंजूरी दी है। इस नियमावली में महाविद्यालय में न्यूनतम तैनाती की अवधि को 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। इसके अलावा, निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 में संशोधन को मंजूरी दी गई है, जिससे अन्य प्रदेशों के शिक्षण संस्थानों को उत्तर प्रदेश में स्थापित होने का अवसर मिलेगा।
लखनऊ में अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा केंद्रीय विश्वविद्यालय के लखनऊ परिसर की स्थापना के लिए सरोजनी नगर तहसील के चकरौली परगना बिजनौर में 2.3239 हेक्टेयर भूमि चिन्हित कर दी गई है।
वित्त विभाग की नई नीति: सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों के लिए उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1961 में संशोधन का प्रस्ताव पारित हुआ है। पहले, यदि कोई कर्मचारी अपने नॉमिनी या वारिस नहीं छोड़ता था तो उसकी ग्रेच्युटी की राशि सरकार को समाहित होती थी। अब नए संशोधन के तहत सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर यह राशि दी जाएगी।
जनपद बागपत में अंतरराष्ट्रीय योग और आरोग्य केंद्र की स्थापना के लिए भी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह केंद्र ग्राम हरियाखेवा में 1.069 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित होगा और इसके लिए पर्यटन विभाग को निशुल्क भूमि हस्तांतरित की जाएगी।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय: प्रदेश की हेरिटेज इमारतों के संरक्षण के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत उन्हें डेवलप करने का प्रस्ताव पारित हुआ है। यह कदम उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित और संवर्धित करेगा।
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