किसे मिलेगा योजना का लाभ योजना का लाभ सभी बकाया टैक्स वाले वाहन स्वाममियों को दिया जाएगा। योजना के तहत एक अप्रैल, 2020 या इससे पहले पंजीकृत वाहनों को अधिसूचना जारी होने की तारीख से पांच महीने तक के लिए नियम व शर्तों के तहत छूट दी जाएगी। प्रदेश में कॉमर्शियल वाहनों के लिए टैक्स जमा करने की व्यवस्था अलग-अलग है। मसलन बसों का टैक्स हर महीने जमा होता है, चार पहिया टैक्सियों का तीन महीने में, तिपहिया व माल वाहनों का वार्षिक कर जमा होता है। बार-बार टैक्स जमा होने के कारण इसमें नियमितता नहीं होती। इसके चलते कॉमर्शियल वाहनों पर टैक्स का बकाया ज्यादा हो जाता है। कॉमर्शियल वाहनों की आयु सीमा निर्धारण में भी एक समानता नहीं होती।
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शराब के शौकीनों के लिए अच्छी खबर, 12 हजार देकर घर पर खोल सकेंगे बार, Yogi सरकार ने आसान किए नियम पुराने वाहनों का रखरखाव महंगा वाहनों के पुराने हो जाने पर उसका रखरखाव महंगा हो जाता है। लेकिन उनकी आय नहीं बढ़ती। इस कारण उनके वाहन पर टैक्स भी बढ़ता है और जुर्माना भी बढ़ता जाता है। यहां तक कि वाहन की आयु अधिक होने, संचालन न होने के कारण, अस्तित्वहीन हो जाने, दुर्घटनाग्रस्त होने के बावजूद भी वाहनों का पंजीकरण कार्यालय में निरस्त न होने के कारण विभाग के कागजों में उसका बकाया और जुर्माना बढ़ता रहता है। ऐसे सभी मामलों में योजना का लाभ दिया जाएगा।