scriptसुप्रीम कोर्ट का योगी सरकार को जवाब, कांवड़ मार्ग पर नाम बताने पर लगी रोक नहीं हटेगी | Supreme Court reply to Yogi government denied to remove ban on Kanwar Yatra Name Plate Controversy | Patrika News
लखनऊ

सुप्रीम कोर्ट का योगी सरकार को जवाब, कांवड़ मार्ग पर नाम बताने पर लगी रोक नहीं हटेगी

Kanwar Yatra Name Plate Controversy: कांवड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट लगाने के मामले में योगी सरकार ने अपना जवाब कोर्ट में दाखिल किया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया है। आइए जानते हैं कोर्ट ने क्या कहा…

लखनऊJul 27, 2024 / 11:19 am

Sanjana Singh

Kanwar Yatra Name Plate Controversy
Kanwar Yatra Name Plate Controversy: सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ मार्ग पर भोजनालयों, फलों की दुकानों पर मालिकों और कर्मियों के नाम प्रदर्शित करने पर रोक का अपना आदेश वापस लेने से इनकार कर दिया। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि हम किसी को नाम बताने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
जस्टिस हृषिकेश रॉय और एस. वी. एन. भट्टी की पीठ ने कहा कि हमने 22 जुलाई को दिए अंतरिम आदेश में जो कुछ कहना था कह दिया। इसके साथ ही, पीठ ने मामले की सुनवाई 5 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। सुनवाई शुरू होते ही याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ से कहा कि यूपी सरकार ने गुरुवार को रात साढ़े 10 बजे अपना जवाब दाखिल किया है। जवाबी हलफनामा दाखिल करने को उन्हें वक्त चाहिए। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने भी कहा कि हलफनामा अदालत के रिकॉर्ड पर नहीं है।

नेम प्लेट विवाद पर यूपी सरकार का जवाब

यूपी सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पीठ से कहा कि उन्होंने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने कांवड़ मार्ग पर कानून के तहत भोजनालयों और दुकान मालिकों और कर्मियों के नाम अनिवार्य रूप से लिखने का निर्देश जारी किया है। निर्देश जारी करने के पीछे का मकसद कांवड़ियों की यात्रा के दौरान उनके भोजन को लेकर सूचित विकल्प पेश करना था, ताकि उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे।

Hindi News/ Lucknow / सुप्रीम कोर्ट का योगी सरकार को जवाब, कांवड़ मार्ग पर नाम बताने पर लगी रोक नहीं हटेगी

ट्रेंडिंग वीडियो