scriptखाने-पीने में थूकने पर होगी जेल, देश में पहली बार बनेगा ऐसा कानून, CM Yogi ने दिया आदेश | Spitting in food and drink will lead to jail, such a law will be made for the first time in the country, know what | Patrika News
लखनऊ

खाने-पीने में थूकने पर होगी जेल, देश में पहली बार बनेगा ऐसा कानून, CM Yogi ने दिया आदेश

उत्तर प्रदेश सरकार खाने-पीने की चीजों को दूषित करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए जल्द ही नया कानून लाने जा रही है। इसे “यूपी प्रिवेंशन ऑफ कंटामिनेशन इन फूड अध्यादेश 2024” कहा जाएगा। जानिए इसमें उपभोक्ताओं को क्या सहूलियत मिलने जा रही है।

लखनऊOct 16, 2024 / 09:34 am

Prateek Pandey

CM Yogi new order for foods

योगी सरकार लाएगी यूपी प्रिवेंशन ऑफ कंटामिनेशन इन फूड अध्यादेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाद्य पदार्थों की पवित्रता सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं में विश्वास बनाए रखने के लिए सख्त कानून बनाने का निर्देश दिया है। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, और स्ट्रीट वेंडर्स से जुड़ी गतिविधियों के लिए स्पष्ट कानून तैयार किए जाने को लेकर निर्देश दिए हैं।

सरकार लाएगी यूपी प्रिवेंशन ऑफ कंटामिनेशन इन फूड अध्यादेश

हाल ही में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने जूस, दाल, और रोटी जैसी खाद्यान्नों में मानव अपशिष्ट और गंदगी की मिलावट पर रोक लगाने के लिए नए कानून पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस तरह के कुत्सित प्रयासों को सहन नहीं किया जा सकता। असामाजिक तत्वों की ओर से मिलावट की गतिविधियों को रोकने के लिए कानून को सख्ती से लागू करना होगा और गलत जानकारी देने वालों पर कड़ी सजा होनी चाहिए।
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उल्लंघन करने वाले को होगी कड़ी सजा

इस कानून का उल्लंघन करने वालों को कारावास और आर्थिक दंड जैसी सजा का प्रावधान होगा। ऐसे अपराध को संज्ञेय और गैरजमानती मानकर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि खाद्य कारोबारियों को अपने कर्मचारियों का विवरण संबंधित थाने में देना चाहिए। यदि किसी कर्मचारी का अवैध विदेशी नागरिक होना साबित होता है, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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