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लखनऊ

Coronavirus से मौत होने पर PMJJBY और PMSBY योजना से परिजनों को मिलेगी चार लाख की मदद

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana- PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana- PMSBY) वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (Coronavirus) जैसी आपदा के समय लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना से मृतक के परिजनों को चार लाख की मदद मिल सकती है।

लखनऊApr 25, 2021 / 10:11 am

नितिन श्रीवास्तव

Corona से मौत होने पर भी PMJJBY और PMSBY योजना से मिलेगा चार लाख का लाभ

Corona से मौत होने पर भी PMJJBY और PMSBY योजना से मिलेगा चार लाख का लाभ

लखनऊ. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana- PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana- PMSBY) वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (Coronavirus) जैसी आपदा के समय लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस महामारी से पूरे उत्तर प्रदेश (Coronavirus in Uttar Pradesh) का भी बुरा हाल है। इस योजना से मृतक के परिजनों को चार लाख की मदद मिल सकती है। ऐसे संकट में अगर आपके किसी रिश्तेदार, करीबी या जानने वालों की फैमिली में कोई किसी दुघर्टना या कोविड-19 जैसी बीमारी से मौत हो गई हो, तो आप उनकी थोड़ी मदद कर सकते हैं। आप उनके बैंक खाते का विवरण देखें या किसी को देखने के लिये कहें। क्योंकि अगर मृतक की पासबुक की प्रिंट में 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच बैंक ने 12 रुपये या रु 330 रुपये काटा हो तो इसे नोट कर लें। साथ ही मृतक के परिजनों से कहें कि वह बैंक जाकर मृतक की दो लाख रुपए की बीमा राशि का दावा करें। क्योंकि बैंक ने यह रकम PMJJBY और PMSBY के संबंध में ही काटी थी और यह आपका अधिकार है।

 

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बचत खाते से सालाना कटती है किस्त

आपको बता दें कि साल 2015 से केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi Government) ने तमाम बैंकों के बचतखाता धारकों के लिए दो सस्ती बीमा योजनाएं PMJJBY और PMSBY शुरू की थीं। इसमें PMJJBY के लिए 330 रुपये और PMSBY के लिए 12 रूपये सालाना खाते से कटते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए पीड़ित परिवार या उनके परिजनों को 90 दिनों के अंदर बीमा का दावा करना है। बाराबंकी में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank Of India- SBI) की मुख्य शाखा के अधिकारी ने बताया कि बीमा के लिए बैंक कर्मचारियों द्वारा ग्राहकों से फॉर्म भरवाया गया था और इसी के आधार पर इन दोनों बीमा की सालाना किस्त उनके बचत खाते से हर साल कटती है।

 

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चार लाख का मिलेगा लाभ

बैंक अधिकारी के मुताबिक यह केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजना है। ग्राहकों ने इसे अपनी इच्छा से करवाया है। इस बीमा की रकम बेहद मामूली होती है और इसके लिए कोई अलग से डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते, इसलिए ज्यादातर केस में ऐसा देखने को मिलता है कि इसके बारे में अपने परिजनों को बताना भूल जाते हैं। ऐसे में बैंक खाताधारक की पासबुक में हुई 12 रुपये और 330 रुपये की इंट्री ही इसी बीमा के क्लेम के लिए काफी है। इनमें एक एक्सीडेंटल बीमा की 12 रुपये और दूसरे सामान्य बीमा की 330 रुपये की रकम खाते से कटी होती है। दोनों बीमा का दावा दो-दो लाख रुपये का है। ऐसे में अगर ये दोनों बीमा खाताधारक के हुए हैं और उसकी किसी दुघर्टना या कोविड-19 जैसी बीमारी से मौत होती है तो उसके परिजनों को कुल चार लाख रुपये का लाभ मिलेगा।

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