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लखनऊ

बाइक या स्कूटी पर दो व्यक्ति के बैठने पर देना होगा जुर्माना, कटेगा चालान, रद्द होगा लाइसेंस, नया नियम लागू

– बाइक या स्कूटी पर पीछे किसी को बैठाने पर लगेगा जुर्माना
– चालान कटने के साथ रद्द हो सकता है लाइसेंस
– सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर जुर्माना

लखनऊMay 18, 2020 / 12:16 pm

Karishma Lalwani

बाइक या स्कूटी पर दो व्यक्ति के बैठने पर देना होगा जुर्माना, कटेगा चालान, रद्द होगा लाइसेंस, नया नियम लागू

बाइक या स्कूटी पर दो व्यक्ति के बैठने पर देना होगा जुर्माना, कटेगा चालान, रद्द होगा लाइसेंस, नया नियम लागू

लखनऊ. महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस (Covid-19) से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तमाम नियम कानून बना रही है। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर देते हुए अब योगी सरकार ने वाहन पर लोगों के बैठने की संख्या भी निर्धारित कर दी है। नए नियम के अनुसार, बाइक या स्कूटी पर केवल एक ही व्यक्ति बैठ सकता है। दो व्यक्ति के बैठने पर 250 से 1000 रुपये तक जुर्माना लगेगा। इसके अलावा लॉकडाउन का उल्लंघन करने और सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर भी जुर्माना वसूला जाएगा। इसकी जानकारी उत्तर प्रदेश के चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने अपर मुख्य सचिव गृह व सूचना अवनीश अवस्थी ने दी। प्रमुख सचिव ने बताया कि महामारी नियंत्रण एक्ट के तहत जारी अधिसूचना में दोपहिया वाहन चालाक ही अकेले वाहन चला सकेगा।
सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर देते हुए योगी सरकार ने दो पहिया वाहन पर एक व्यक्ति से अधिक के यात्रा न करने का नियम लागू किया है। प्रमुख सचिव ने कहा कि अगर दो पहिया वाहन पर एक से अधिक व्यक्ति बैठते हैं, तो उनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति से पहली बारे में 250 रुपये का जुर्माना, दूसरी बार में 500 रुपये का जुर्माना और तीसरी बार में 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि, इस नियम में एक छूट भी है। अगर दूसरा व्यक्ति जिसे दो पहिया वाहन चलाना नहीं आता लेकिन ऑफिस या आवश्यक कार्य के लिए जाना पड़ रहा है, तो वह पीछे बैठ सकते हैं। इसके लिए उसे किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी, इसके बाद ही दोपहिया वाहन पर पीछे बैठकर सफर कर सकेंगे। पीछे बैठने वाले को हेलमेट और मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
यह भी है अपवाद

प्रमुख सचिव ने कहा कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 1000 रुपये जुर्माना वसूलने का प्रावधान है। पहली बार में 100-500 रुपये तक, दूसरी बार में 500-1000 रुपये तक और तीसरी बार में 1000 रुपये जुर्माना वसूलने का प्रावधान है।
सार्वजानिक स्थल पर थूकना भी मना

सार्वजानिक स्थल पर थूकने पर भी जुर्माना लगाया गया है। पहली व दूसरी बार पकड़े जाने पर 100-100 रुपये, तीसरी बार या उससे अधिक बार पकड़े जाने पर 500-500 रुपये जुर्माना लिया जाएगा। इन सभी मामलों में दण्ड वसूलने का अधिकार कार्यपालक मजिस्ट्रेट या थाने के इंस्पेक्टर को होगा।

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