कैसे खुलवाएं सुकन्या समृद्धि योजना खाता इस स्कीम में पैसा जमा करने पर भारी राहत है। बेटी के जन्म लेने से उसके 10 साल के होने तक कोई भी माता पिता सुकन्या समृद्धि योजना में न्यूनतम 250 रुपये से खाता खोल सकते हैं। वहीं हर साल इसे चालू रखने के लिए न्यूनतम 250 रुपये जमा करना जरूरी है। सुकन्या समृद्धि योजना का खाता किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक की शाखा में खोला जा सकता है। इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस या बैंक का फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म के साथ ही बेटी की उम्र और उसके प्रमाण पत्र की जानकारी देनी होगी। इसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत होती है।
सुकन्या समृद्धि योजना के लिए दस्तावेज सुकन्या समृद्धि योजना के लिए अभिभावक को अपनी पहचान के दस्तावेज देने पड़ते हैं। इन दस्तावेजों में पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट में से कोई भी दस्तावेज देना पड़ता है। इसके अलावा पते के प्रमाण के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बिजली बिल या राशन कार्ड जैसे दस्तावेज देने पड़ते हैं। इसके बाद न्यूनतम 250 रुपये या अगर चाहें तो ज्यादा राशि जमा कर खाता शुरू कराया जा सकता है। बैंक या पोस्ट ऑफिस आपकी तरफ से दिए दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करने के बाद सुकन्या समृद्धि योजना का खोल देते हैं। इसके बाद आपको एक पासबुक दी जाएगी, जिसमें जमा का पूरा विवरण के अलावा खाता कब खुला इसकी भी जानकारी होगी। जब आपकी बेटी के 21 साल की होगी, तो उसके बाद यह खाता अपने आप बंद हो जाएगा, और जो पैसा इसमें होगा वह बेटी के नाम कर दिया जाएगा।
ये भी पढ़ें: कम उम्र में खरीदना चाहते हैं घर तो ध्यान रखें ये बातें, नहीं होगी पैसों की तंगी किन हालातों में बंद कराया जा सकता है खाता अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाए तो डेथ सर्टिफिकेट दिखाकर खाता बंद कराया जा सकता है। इस समय तक सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते में जितनी रकम जमा हुई होगी, वह बच्ची के अभिभावक को ब्याज सहित दे दी जाएगी। दूसरे मामलों में एसएसवाई खाते को खोलने से पांच साल के बाद बंद किया जा सकता है. यह भी कई परिस्थितियों में किया जा सकता है, जैसे जीवन को खतरे वाली बीमारियों के मामले में। इसके बाद भी अगर किसी दूसरे कारण से खाता बंद किया जा रहा हो तो इसकी इजाजत दी जा सकती है, लेकिन उस पर ब्याज सेविंग एकाउंट के हिसाब से मिलेगा।