नए नियमों को लेकर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा कहा गया है कि ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के आधार पर बनाए गए ड्राइविंग लाइसेंस की मान्यता 5 वर्षों की अवधि के लिए मान्य होगी। 5 साल के बाद ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराना होगा। नियम के तहत ड्राइविंग स्कूल कोर्स की अवधि 4 सप्ताह या 29 घंटे होगी इस दौरान आवेदक को कोर्स की थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों की जानकारी दी जाएगी। भारी वाहन के कोर्स का समय 6 सप्ताह या 38 घंटे निर्धारित किया गया है।
लखनऊ•Dec 22, 2021 / 09:51 am•
Prashant Mishra
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