UP Panchayat Poll Voting LIVE : वोट के लिए सिर्फ 11 घंटे, कोरोना मरीज भी कर सकते हैं मतदान, जानिए नियम, इन जिलों में है सार्वजनिक अवकाश प्रवासी मजदूरों के एक जगह से दूसरी जगह पर जाने से कोरोना फैलने का खतरा और अधिक बढ़ जाएगा। इसी खतरे को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। गाइडलाइन के मुताबिक प्रवासियों के आगमन के बाद जिला प्रशासन के द्वारा उनकी स्क्रीनिंग कराई जाएगी। स्क्रीनिंग में किसी भी प्रकार के लक्षण पाए जाने पर इन्हें क्वारंटाइन में रखा जाएगा तथा जांच करवाने के बाद यदि वह संक्रमित पाया जाता है तो उसे कोविड अस्पताल या घर पर आइसोलेट किया जाएगा। जो लक्षण वाले व्यक्ति संक्रमित नहीं पाए जाते हैं उन्हें 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में भेज दिया जाएगा। लक्षण विहीन व्यक्ति 7 दिन तक होम क्वारंटाइन में रहेंगे।
प्रवासी कामगारों को यह करना जरूरी जनपद में पहुंचने के बाद प्रवासी व्यक्तियों के जनपद में स्थापित क्वारंटाइन सेंटर में आगमन पर प्रभारी द्वारा नाम, पता व मोबाइल नंबर आदि संपूर्ण विवरण अंकित करना होगा। रजिस्टर में आश्रय स्थल में आने वाले एवं आश्रय स्थल से अपने घर जाने वाले प्रत्येक प्रवासी का संपूर्ण विवरण दर्ज होगा। इस रजिस्टर पर उन प्रवासियों के हस्ताक्षर होंगे। बिना पूरे विवरण प्राप्त किए किसी भी व्यक्ति को आश्रय स्थल से नही जाने दिया जाएगा।
पहले जान ले क्वारंटाइन का यह नियम -सीएम योगी का निर्देश-शहरों-गांवों में बने क्वॉरंटीन सेंटर
-क्वॉरंटीन सेंटरों में मूलभूत सुविधायों के साथ-साथ भोजन पानी की व्यवस्था
-जिलाधिकारी क्वॉरंटीन सेंटरों में ठहराने की करेंगे व्यवस्था
-आरटीपीसीआर के टेस्ट बढ़ाने के निर्देश