लखनऊ

लखनऊ में पोस्टर-बैनर लगाने वाले सावधान, लग सकता है 5000 का जुर्माना

Nagar Nikay Chunav 2022: लखनऊ में निकाय लड़ने के सभी नियम-कानून सामने आ चुके हैं। आइए एक-एक करके जानते हैं…

लखनऊDec 10, 2022 / 12:03 pm

Ritesh Singh

ये तस्वीर लखनऊ नगर निगम की है।

लखनऊ नगर निगम यानी SMC अब अब बिना अनुमति के पोस्‍टर लगाने वाले उम्मीदवारों पर जुर्माना लगाएगा।अधिकारियों ने कहा ऐसे उम्मीदवारों पर 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बिना अनुमति के शहर भर में अनाधिकृत बोर्ड, फ्लेक्स और बैनर लगाने वाले सभी लोगों को जोनल अधिकारियों से अनिवार्य अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने से पहले दंडित किया जा सकता है।
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी एलएमसी, अशोक सिंह ने कहा जो लोग नगर निगम चुनाव लड़ना चाहते हैं और नागरिक निकाय से एनओसी चाहते है। उन्हें सभी प्रकार के नगरपालिका बकाया भी चुकाने होंगे। हमारे पास पहले से ही बकाएदारों की एक सूची है और यह बकाएदारों से बकाया वसूलने का समय है। पिछली बार निकाय चुनावों के दौरान, एलएमडी ने ऐसे लोगों से लगभग 75 लाख रुपये वसूले थे।
बिना टैक्स दिए नहीं लड़ पाएंगे चुनाव
नियमों के अनुसार शहरी चुनाव लड़ने से पहले निकाय चुनाव में भाग लेने वालों के लिए अपना बकाया चुकाना अनिवार्य है। इस प्रकार एलएमसी के वे नगरसेवक भी, जो अपनी कर देनदारियों को दूर करने में तत्पर नहीं थे। अब उन्हें मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं।
लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया ने कहा बिना हाउस टैक्स चुकाए कोई भी निकाय चुनाव नहीं लड़ पाएगा। नियमों के मुताबिक टैक्स जमा करने के बाद जोनल ऑफिसर की एनओसी लेनी होती है। भाटिया ने कहा कि इस तरह से नकदी संकट से जूझ रही एलएमसी कुछ धन एकत्र करने में सक्षम होगी।

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