मुख्तार के बेटे उमर के खिलाफ लखनऊ की विशेष MP/MLA कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव ने सोमवार को वारंट जारी किया। आरोपितों के खिलाफ साजिश, धोखाधड़ी व कूटरचना आदि के साथ ही सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3 में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है।
2020 में लेखपाल ने दर्ज कराया था FIR
फर्जी दस्तावेज के सहारे शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जे के मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी के खिलाफ 27 अगस्त, 2020 को प्रभारी लेखपाल सुरजन लाल ने थाना हजरतगंज में FIR दर्ज कराया था। इसके मुताबिक राजधानी के जियामऊ इलाके की एक निष्क्रांत जमीन पर फर्जी दस्तावेजों के जरिये व अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर अभियुक्तों ने अवैध रूप से मकान का निर्माण कराया। इस मामले की सुनवाई लखनऊ एमपी-एमएलए कोर्ट में इसी महीने 24 अप्रैल को होनी है।
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कल हुई थी मुख्तार की पेशीइससे पहले बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग और शत्रु संपत्ति मामले में अलग-अलग कोर्ट में पेश किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्तार को सीबीआई की विशेष अदालत के सामने पेश किया गया तो शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जे को लेकर उसे एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश किया गया था। दोनों मामलों में अगली सुनवाई 18 और 19 अप्रैल को होनी है।