जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड आर्डर पीयूष मोडिया के सख्त आदेश 1. सभी होटल, रेस्टोरेंट, बार, शराब की दुकानों में 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को शराब बेचना प्रतिबंधित है। यदि ऐसे किसी भी स्थान पर 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति शराब बीयर आदि का क्रय अथवा सेवन करते पाये जाते हैं, तो संबंधित प्रतिष्ठान के प्रबंधक, मालिक के विरुद्ध प्रतिकूल कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
2. होटल, रेस्टोरेंट, बार, शराब की दुकानों इत्यादि के प्रबंधक अपने यहां 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को शराब न बेचे जाने का नोटिस अन्दर व बाहर इस प्रकार चस्पा कराएंगे कि आसानी से पढ़ा जा सके।
3. होटल, रेस्टोरेन्ट, बार, शराब की दुकानों इत्यादि पर शराब , मादक द्रव्य का सेवन करने के पश्चात मार-पीट की घटना या अन्य कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं हो, इसकी जिम्मेदारी रेस्टोरेंट, बार होटल प्रबंधन की भी है। इसके लिए उनके माध्यम से CCTV कैमरे व प्राइवेट सुरक्षा कर्मी लगाना अपेक्षित है।
4. विभिन्न शराब की दुकानों, मॉल, बार एवं रेस्टोरेन्ट के बाहर अक्सर ग्राहकों के माध्यम से अपने वाहनों को अव्यवस्थित रूप से खड़ा कर दिया जाता है। इससे यातायात बाधित होता है और आम नागरिकों को कठिनाई उत्पन्न होती है। इन प्रतिष्ठानों के प्रबंधकों, संचालकों की जिम्मेदारी है कि वे वाहनों की पार्किंग के लिए अपने गार्ड नियुक्त करें और व्यवस्थित तरीके से वाहनों को पार्क करायें उल्लंघन की स्थिति में पुलिस द्वारा संबंधित के विरुद्ध। आवश्यक व प्रभावी विधिक कार्यवाही की जाएगी।
5. होटल, रेस्टोरेन्ट, बार, शराब की दुकानों इत्यादि स्थानों पर किशोरों को शराब बेचे जाने तथा सेवन किये जाने का मामला संज्ञानित होने पर इसे आपराधिक कृत्य मानते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।
6. होटल, रेस्टोरेन्ट, बार, शराब की दुकानों इत्यादि पर यदि प्रतिबंधित मादक पदार्थ ड्रग्स के प्रयोग अथवा विक्रय की जानकारी प्राप्त होती है तो संबंधित प्रबंधक,मालिक के विरुद्ध प्रतिकूल विधिक कार्यवाही की जाएगी। लखनऊ पुलिस अपेक्षा करती है कि आप द्वारा उपरोक्त नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।