29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छुट्टी चाहिए तो 15 दिन पहले लगाओ अर्जी…शिक्षा विभाग ने जारी की नई गाइडलाइन

Education Department News:शिक्षा विभाग में कार्यरत समस्त कार्मिकों को अब छुट्टी के लिए 15 दिन पहले ही आवेदन करना पड़ेगा। यदि 15 दिन पहले आवेदन नहीं किया तो छुट्टी नहीं मिलेगी। शिक्षा विभाग ने राज्य में ये नई गाइडलाइन जारी कर दी है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Naveen Bhatt

Mar 19, 2025

Uttarakhand-Education-Department-has-issued-new-guidelines-for-leave-of-personnel

शिक्षा कार्मिकों के लिए नई गाइडलाइन जारी

Education Department News:शिक्षा विभाग के कार्मिकों के अवकाश के लिए उत्तराखंड में नई गाइडलाइन तय कर दी गई है। अब उपार्जित अवकाश (ईएल), बाल्य देखभाल अवकाश (सीसीएल) और दीर्घ अवकाश के लिए संबंधित कार्मिकों को 15 दिन पहले निदेशालय में आवेदन करना पड़ेगा। यदि कोई शिक्षक, कर्मचारी या फिर अधिकारी बिना अनुमति मिले अवकाश पर जाता है तो उसका वेतन भी रोक दिया जाएगा। संबंधित के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान तय कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. मुकुल कुमार सती के मुताबिक कार्मिकों के अवकाश को लेकर सभी जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। डॉ. मुकुल सती के मुताबिक नियमानुसार अवकाश लेने का दावा अधिकार के रूप में अब नहीं किया जा सकेगा।

अवकाश बिना छोड़ रहे थे ऑफिस

उत्तराखंड में कुछ समय से देखा जा रहा था कि कई कार्मिक अवकाश मंजूर हुए बगैर ही तैनाती स्थल छोड़ रहे थे। कई अधिकारियों के आवेदन तब आए, जब वो अपनी छुट़्टी काट कर भी आ चुके थे। बताया जाता है कि हर साल करीब 700 से ज्यादा अधिकारी, शिक्षक-कर्मचारी विभिन्न अवकाश पर रहते हैं। इसी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। इससे विभाग में अनुशासन बढ़ने की संभावना भी रहेगी।

ये भी पढ़ें-Madrasa Seal:18 मदरसों पर बड़ी कार्रवाई, कई थानों से बुलाई पुलिस और पीएसी

किसी अन्य को नहीं दे पाएंगे चार्ज

उत्तराखंड शिक्षा निदेशक के मुताबिक नई गाइडलाइन के तहत किसी भी अवकाश को रद्द करने या अस्वीकार करने का अधिकार अवकाश देने वाले अधिकारी का पास सुरक्षित रखा गया है। उन्होंने कहा कि अब से कार्मिकों को अवकाश की अवधि शुरू होने से पंद्रह दिन पहले ही निदेशालय को आवेदन करना होगा। बिना मंजूरी न तो अधिकारी अवकाश पर जाएंगे और न ही अपना कार्यभार किसी दूसरे अधिकारी को दे पाएंगे। नई गाइडलाइन से विभाग में तमाम सुधार होने की संभावना है।