भारत में 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति को सरकार मतदान का अधिकार देती है। आपको अपने उम्र और पहचान के दस्तावेज के साथ अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराना पड़ेगा। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए अब आपको चुनावी कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। वोटर लिस्ट में नाम अब घर बैठे इंटरनेट की मदद से दर्ज कराया जा सकता है।
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अगर आप पहली बार वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल कराना चाहते हैं तो आप सीधे इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, https://www.nvsp.in/Forms/Forms/form6 हालांकि अभी ये बंद है। इसके बाद आपको अपने राज्य का नाम, विधानसभा क्षेत्र और जिला आदि चुनने के बाद अपने बारे में पूरी जानकारी देनी है।साइट पर फॉर्म भरने के बाद आपको अपने नाम, पते, उम्र आदि से संबंधित दस्तावेज अपलोड करन होगा। वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए किन दस्तावेजों की होगी जरूरत वो जान लीजिए। एक पासपोर्ट फोटो, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड पहचान पत्र में आप जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या हाई स्कूल की मार्कशीट आदि का यूज कर सकते हैं।
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वहीँ, अपने पते का प्रमाण के लिए राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फोन या बिजली-पानी का बिल आदि का उपयोग कर सकते हैं। वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के इस अनुरोध को आप सबमिट कर दें।इसके बाद आपका वोटर आईडी कार्ड एक महीने में जारी कर दिया जाता है।
हर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है। इसलिए चुनाव से पहले मतदाता ऑनलाइन अपडेशन की इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा भारतीय निर्वाचन आयोग यानी ESI ने वेब आधारित एप्लिकेशन की भी शुरुआत की है। यह एप नए रजिस्ट्रेशन के बारे में एसएमएस एलर्ट के जरिए अफसरों को सूचित करता है। हालांकि अभी यूपी में वोटर लिस्ट में नाम नहीं जोड़ा जा रहा है, लेकिन जल्द ही इसकी परिक्रिया शुरू होने वाली है।