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लखनऊ

80 करोड़ लोगों को दिवाली तक मुफ्त राशन देगी सरकार, अब घर बैठे कैसे बनवाएं राशन कार्ड, जानें- जरूरी Documents

सुलतानपुर के जिला आपूर्ति अफसर अभय सिंह ने बताया कि राशन कार्ड तीन तरह के होते है, अलग-अलग कैटेगरी के लिए अलग-अलग तरह के कार्ड होते हैं

लखनऊJun 09, 2021 / 02:08 pm

Hariom Dwivedi

online APL BPL ration card details and documents

जिला सप्लाई अफसर अभय सिंह के अनुसार, राशन कार्ड के बारे में लोगों में यह भ्रम रहता है कि सबके लिए एक ही राशन कार्ड मान्य होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, राशन कार्ड तीन तरह के होते हैं

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
लखनऊ. कोरोना महामारी (Corona Pandemic) को देखते हुए केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सहित देश के 80 करोड़ गरीबों को दिवाली तक नि:शुल्क राशन देने जा रही है। बीते वर्ष भी सरकार ने सभी जरूरतमंदों को मुफ्त राशन मुहैया कराया था, चाहे उनके पास राशन कार्ड (Ration Card) था या नहीं, लेकिन राशन कार्ड (Ration Card) धारकों को बिना किसी दिक्कत के राशन मिला था। राशन कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है। यह कई जगह आईडी प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल होता है। कई सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में भी राशन कार्ड की जरूरत होती है। लेकिन, अगर अभी तक आपका राशन कार्ड नहीं बना है तो अब बनवा लीजिए। घर बैठे राशन कार्ड कैसे बनवाएं, इस बारें में पत्रिका संवाददाता राम सुमिरन मिश्र ने विस्तार से बात की, सुलतानपुर के जिला आपूर्ति अफसर अभय सिंह से।
Sultanpur के जिला आपूर्ति अफसर अभय सिंह ने बताया कि राशन कार्ड बनवाने के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करने के लिए पात्र व्यक्ति का होना आवश्यक है। उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। आवेदक की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। 18 साल से कम उम्र के बच्चों का नाम नाम राशन कार्ड में माता-पिता के नाम के साथ जोड़ा जाता है।
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तीन तरह के होते हैं राशन कार्ड
जिला सप्लाई अफसर अभय सिंह के अनुसार, राशन कार्ड (Ration Card) के बारे में लोगों में यह भ्रम रहता है कि सबके लिए एक ही राशन कार्ड मान्य होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। राशन कार्ड तीन तरह के होते हैं। पहला बीपीएल कार्ड यानी उन लोगों के लिए कार्ड जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। दूसरा, नॉन- बीपीएल यानी उन लोगों के लिए जो लोग गरीबी रेखा से ऊपर के जीवन यापन कर रहे हैं और तीसरा है अंत्योदय कार्ड, यानी उन लोगों के लिए राशन कार्ड जिन लोगों की आय स्थाई नहीं रहती। यानी गरीबी रेखा से नीचे वाले।
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ऐसे करें राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदन
जिला सप्लाई अफसर अभय सिंह ने ऑनलाइन आवेदन (Online Apply) की प्रक्रिया समझाते हुए बताया कि सबसे पहले आप Department of Food and Logistics विभाग की वेबसाइट (https://fcs.up.gov.in/) पर जाएं। इसके बाद फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट (आपूर्ति ऑफिस) पर क्लिक करना होगा। इसके बाद जब होम पेज आ जाए तो आपको ‘Download Forms’ पर क्लिक करना होगा। Application Form भरते समय विशेष सतर्कता बरतनी होगी। मतलब सावधानी पूर्वक पूरी डिटेल भरें। इसके बाद आवेदन को ऑनलाइन सबमिट कर दें या फिर सभी डॉक्युमेंट्स निकाल कर तहसील ऑफिस में जमा कर दें।
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राशन कार्ड बनवाने के लिए चाहिए ये प्रूफ
राशन कार्ड बनवाने के लिए आईडी प्रूफ (ID Proof) के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आई कार्ड, हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र (Income Crtificate), पते के प्रमाण के तौर पर बिजली बिल, गैस कनेक्शन बुक, टेलीफोन बिल, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक और रेंटल एग्रीमेंट।
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तो कट जाएगा Ration Card से आपका नाम
– अगर आपका नाम किसी दूसरे राशन कार्ड में पहले से जुड़ा है
– राशन कार्ड के मुखिया का मृतक होना
– गलत डिटेल देकर राशन कार्ड बनवाने पर

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