अब घर बैठे बनवायें आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र, यह है पूरी प्रोसेस और जरूरी डाक्यूमेंट्स
तीन तरह के होते हैं राशन कार्डजिला सप्लाई अफसर अभय सिंह के अनुसार, राशन कार्ड (Ration Card) के बारे में लोगों में यह भ्रम रहता है कि सबके लिए एक ही राशन कार्ड मान्य होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। राशन कार्ड तीन तरह के होते हैं। पहला बीपीएल कार्ड यानी उन लोगों के लिए कार्ड जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। दूसरा, नॉन- बीपीएल यानी उन लोगों के लिए जो लोग गरीबी रेखा से ऊपर के जीवन यापन कर रहे हैं और तीसरा है अंत्योदय कार्ड, यानी उन लोगों के लिए राशन कार्ड जिन लोगों की आय स्थाई नहीं रहती। यानी गरीबी रेखा से नीचे वाले।
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ऐसे करें राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदनजिला सप्लाई अफसर अभय सिंह ने ऑनलाइन आवेदन (Online Apply) की प्रक्रिया समझाते हुए बताया कि सबसे पहले आप Department of Food and Logistics विभाग की वेबसाइट (https://fcs.up.gov.in/) पर जाएं। इसके बाद फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट (आपूर्ति ऑफिस) पर क्लिक करना होगा। इसके बाद जब होम पेज आ जाए तो आपको ‘Download Forms’ पर क्लिक करना होगा। Application Form भरते समय विशेष सतर्कता बरतनी होगी। मतलब सावधानी पूर्वक पूरी डिटेल भरें। इसके बाद आवेदन को ऑनलाइन सबमिट कर दें या फिर सभी डॉक्युमेंट्स निकाल कर तहसील ऑफिस में जमा कर दें।
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राशन कार्ड बनवाने के लिए चाहिए ये प्रूफ
राशन कार्ड बनवाने के लिए आईडी प्रूफ (ID Proof) के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आई कार्ड, हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र (Income Crtificate), पते के प्रमाण के तौर पर बिजली बिल, गैस कनेक्शन बुक, टेलीफोन बिल, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक और रेंटल एग्रीमेंट।
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तो कट जाएगा Ration Card से आपका नाम
– अगर आपका नाम किसी दूसरे राशन कार्ड में पहले से जुड़ा है
– राशन कार्ड के मुखिया का मृतक होना
– गलत डिटेल देकर राशन कार्ड बनवाने पर