सीतापुर की अरुंधति धुरू द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में ये याचिका दायर की गई थी। जिसके बाद सरकार की ओर से जवाब दिया गया है कि उन्होंने अब किसी भी किसान को नोटिस जारी नहीं किया है, साथ ही जो नोटिस जारी किए थे, वो अब निरस्त हो गए हैं। सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया है कि कोई भी अधिकारी आगे से इस तरह के कदम न उठाए। सरकार की ओर से आश्वासन देने के बाद हाई कोर्ट ने इस याचिका को निरस्त कर दिया लेकिन प्रशासन को चेतावनी भी दी है।
याचिकाकर्ता ने अदालत को जानकारी दी कि सीतापुर के डीएम और एसडीएम ने 19 जनवरी को कुछ किसानों को नोटिस जारी किया, जिनके पास ट्रैक्टर मौजूद हैं। दिल्ली में जारी किसानों के आंदोलन के समर्थन में जिले में कोई प्रदर्शन या ट्रैक्टर परेड न हो, इसके लिए प्रशासन की ओर से किसानों से बॉन्ड मांगा गया था। सीतापुर प्रशासन की ओर से नोटिस में कहा गया था कि इस तरह के प्रदर्शन से जिले की शांति भंग हो सकती है, इसी कारण आप से पर्सनल बॉन्ड क्यों न लिए जाएं इसके कारण बताएं।