कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, “किसानों की मांग और प्रदेश सरकार के सुझाव को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह कदम किसानों की आर्थिक सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रदेश के किसानों की ओर से मैं केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूं।”
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केवल 1.5% प्रीमियम में फसल बीमाशाही ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान केवल 1.5% प्रीमियम का भुगतान करके अपनी फसलों को बीमा कवर में शामिल कर सकते हैं। यह योजना गेहूं, दलहन, तिलहन सहित सभी रबी फसलों के लिए लागू है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे इस अवधि का लाभ उठाएं और अपनी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करें।
कृषि विभाग के मुताबिक, प्रदेश के कई किसान 31 दिसंबर 2024 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पंजीकरण नहीं करा पाए थे। इसके मद्देनजर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से इस अवधि को बढ़ाने का आग्रह किया था। केंद्र सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए इसे 15 जनवरी 2025 तक बढ़ा दिया है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि जैसी घटनाओं से होने वाले नुकसान से बचाना है। यह योजना किसानों को उनकी फसल के संभावित नुकसान की भरपाई करने में मदद करती है। रबी सीजन में इस योजना के तहत किसान अपनी फसलों को बेहद कम प्रीमियम दर पर बीमा कवर में शामिल कर सकते हैं।
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पंजीकरण कैसे कराएं?कृषि मंत्री ने बताया कि किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पंजीकरण के लिए अपने नजदीकी बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध है। पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इसका लाभ उठा सकें।
यह निर्णय किसानों के हित में लिया गया एक बड़ा कदम है। उत्तर प्रदेश जैसे कृषि प्रधान राज्य में यह योजना किसानों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगी। इस योजना के तहत, किसान प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम से बचकर अपनी आजीविका को सुरक्षित कर सकते हैं।
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किसानों को मिली राहतकृषि मंत्री ने कहा कि इस योजना का फायदा उठाने के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है। पंचायत स्तर तक अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे किसानों को इस योजना की जानकारी दें और पंजीकरण प्रक्रिया में मदद करें।
महत्वपूर्ण तिथियां
पिछली अंतिम तिथि: 31 दिसंबर 2024नई अंतिम तिथि: 15 जनवरी 2025