वहीं, पात्र गृहस्थी को प्रति यूनिट पांच किलो (दो किलो गेहूं व तीन किलो चावल) राशन नि:शुल्क मिलेगा। जबकि अंत्योदय कार्डधारकों को 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल (35 किलो राशन) का नि:शुल्क वितरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अंत्योदय कार्डधारकों को चीनी में पोर्टेबिलिटी की सुविधा नहीं मिलेगी। लाभार्थी को अपनी मूल कोटे की दुकान से ही चीनी लेनी होगी।