अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि लोगों को अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के साथ ही नियमों की अनदेखी करने वालों पर और कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। लॉकडाउन की अवधि में पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की है। अब तक धारा 188 के तहत करीब 55 हजार मुकदमे दर्ज किए गए हैं। सघन चेकिंग कर वाहनों के चालान किए जाने के साथ ही 20.63 करोड़ से अधिक शमन शुल्क वसूला गया है। कालाबाजारी करने के 300 आरोपितों की गिरफ्तारी भी की गई है।
100-500 रुपये है जुर्माना बता दें कि सार्वजनिक स्थान पर मास्क न पहनने पर पहली बार में 100-500 रुपये जुर्माना वसूलने का प्रावधान है। इसी तरह दूसरी बार में 500-1000 रुपये तक और तीसरी बार में 1000 रुपये जुर्माना वसूलने का प्रावधान है।
पब्लिक प्लेस पर थूकने पर भी जुर्माना इसके अलावा पब्लिक प्लेस पर थूकने पर भी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पहली और दूसरी बार 100-100 रुपए और तीसरी बार 500 रुपए जुर्माना लगेगा। यह जुर्माना कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस इंस्पैक्टर के रैंक का अफसर कर सकेगा।
794 हॉटस्पॉट, 152 की मौत उत्तर प्रदेश में हॉटस्पॉट लगातार बढ़ रहे हैं। अब प्रदेश में कुल 794 हॉट स्पॉट हो गए हैं। इनमें 2017 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। हॉटस्पॉट क्षेत्रों में 44.77 लाख लोगों को चिह्नित किया गया है। शनिवार को यूपी में कोविड-19 के 14 नए मामले सामने आने के बाद प्रदेश में कोरोना वायरस का आंकड़ा बढ़कर 5749 हो गया। शनिवार को कोरोना से संक्रमित 14 व्यक्तियों की जान चली गई। यह एक दिन में सबसे ज्यादा होने वाली मौत है। इससे पहले शुक्रवार तक कुल मौतें 138 थीं।
2243 एक्टिव केस कोरोना वायरस को लेकर अच्छी खबर यह है कि प्रदेश में इस बीमारी से ग्रसित मरीजों की रिकवरी रेट पहले से बढ़ गई है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीते 11 मई से एक्टिव केस कम हुए हैं। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अधिक हुई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 2,243 कोरोना एक्टिव केस हैं। वहीं उपचार के बाद 3,238 पेशेंट पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं और उन्हें घर भेज दिया गया है।