एक अन्य लाभार्थी पंकज कहते है कि करोना से लडाई में घर पर ही रहना है। एसे में फ्री राशन का इंतजाम हो जाने से हम सब इस लड़ाई को घर में रहकर जीत सकते हैं। आयुक्त खाद्य एवं रसद मनीष चौहान ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को राशन का वितरण किया जा रहा है। इसमें प्रति कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न जिसमें 20 किलोग्राम गेहूं व 15 किलोग्राम चावल का वितरण किया जा रहा है। इसमें गेहूं का वितरण मूल्य 2 रुपए प्रति किलो तथा चावल का 3 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है।
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दुकानों पर टोकन सिस्टम लागू करें विक्रेता
जिलाधिकारियों एवं जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि वे उचित दर विक्रेतावार अधिकारियों की तैनाती करें। इसके अलावा उन्होंने उचित दर की दुकानों पर टोकन सिस्टम लागू करने को कहा है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि एक दुकान पर एक समय में पांच उपभोक्ता से अधिक न रहे। इसके अलावा हर दुकान पर ई-पॉस के समय सैनिटाइजर, साबुन एवं पानी की व्यवस्था भी की जाए।