पेंशनरों की नहीं पड़ेगा भटका पेंशनर के पेंशन व ग्रेच्युटी संबंधी अभिलेख डाक द्वारा पीपीओ निर्गत करने वाले प्राधिकारी को भेजे जाते थे। इसमें काफी समय लगता था कोई कमी मिलने पर उसे वापस डाक द्वारा संबंधित कार्यालय को भेजा जाता था और वहां से त्रुटि का निराकरण होने के बाद फिर से उक्त अभिलेख पीपीओ निर्गत कर्ता को भेजे जाते थे। इस व्यवस्था में पारदर्शिता का अभाव था शासन स्तर से समय से पेंशन प्रकरणों का निस्तारण करने के आदेश थे लेकिन व्यवहार में लोगों को बहुत दिक्कतें होती थी। अब उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा क्योंकि यह दावा किया जा रहा है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद सेवानिवृत्त होने पर आसानी से पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान किया जा सकेगा जिससे कि कर्मचारियों को फायदा होगा।