डीएम सूर्यपाल गंगवार ने अवकाश की घोषणा की
लखनऊ के जिलाधिकारी ने छठ पर्व के लिए अवकाश का यह आदेश जारी किया है। यह निर्णय मैनुअल आफ गवर्नमेंट ऑर्डस (संशोधित) 1981 के पैरा-247 (सी) के तहत लिया गया जिसमें किसी भी जिले के अधिकारी को स्थानीय अवकाश घोषित करने का अधिकार दिया गया है। इस नियम के अनुसार जिले के अधिकारी तीन स्थानीय अवकाश घोषित कर सकते हैं। इस बार छठ पर्व के उपलक्ष्य में यह अवकाश घोषित किया गया है।
डीएम ने क्या रखी है शर्त?
हालांकि, यह आदेश कुछ शर्तों के साथ है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जहां पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू है, वहां यह स्थानीय अवकाश लागू नहीं होगा। अर्थात् उन विभागों और कार्यालयों में जहां सप्ताह में केवल पांच दिन काम होता है, वहां इस अवकाश का पालन नहीं किया जाएगा।
इस आदेश के अनुसार, जिले के सभी सरकारी स्कूलों में 7 नवम्बर को अवकाश रहेगा और विद्यार्थियों को इस दिन छुट्टी मिलेगी। यह कदम छठ पर्व को लेकर श्रद्धालुओं की आस्था और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।