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लखनऊ

इस योजना में नौकरी जाने पर सरकार देती है भत्ता, औसत सैलरी का मिलता है 50 फीसदी हिस्सा

Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana- सरकार ने ‘अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना’ (Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana) नाम से एक स्कीम भी शुरू की हुई है। अब तक इस योजना से जुड़कर 50 हजार से ज्यादा लोगों ने फायदा लिया है।

लखनऊSep 17, 2021 / 09:28 am

Karishma Lalwani

Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana

Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana

अमेठी. Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana. नौकरी जाने के बाद आर्थिक स्थिति जरा खराब हो जाती है। खासतौर से उन लोगों को ज्यादा परेशानी होती है जिनकी आर्थिक स्थिति पहले से खराब हो। कोरोना काल में भी कई लोगों की नौकरी गई है। ऐसे में सरकार ने बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ते की शुरुआत की है। नौकरी छूटने के बाद बेरोजगारी भत्ता मिलता है। इसके लिए सरकार ने ‘अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना’ (Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana) नाम से एक स्कीम भी शुरू की हुई है। अब तक इस योजना से जुड़कर 50 हजार से ज्यादा लोगों ने फायदा लिया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) इस स्कीम को चलाता है। हाल ही में कोरोना महामारी को देखते हुए ‘अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना’ को 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया है।
क्या है ‘अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना’

‘अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना’ के तहत नौकरी छूटने पर बेरोजगार लोगों को गुजारा करने के लिए भत्ता दिया जाता है। बेरोजगार व्यक्ति तीन महीने के लिए इस भत्ते का फायदा उठा सकता है। तीन महीने के लिए औसत सैलरी का 50 प्रतिशत क्लेम मिलता है। बेरोजगार होने के 30 दिन बाद इस योजना से जुड़कर क्लेम किया जा सकता है।
इस तरह उठाएं योजना का लाभ

योजना का लाभ उठाने के लिए ईएसआईसी से जुड़े कर्मचारी ईएसआईसी की किसी भी ब्रांच में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की पुष्टि होने के बाद संबंधित कर्मचारी के खाते में रकम जमा कर दी जाएगी।
कौन ले सकता है योजना का लाभ

ईएसआई का फायदा निजी कंपनियों, फैक्ट्रियों और कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलता है। इसके लिए ईएसआई कार्ड बनता है। कर्मचारी इस कार्ड या फिर कंपनी से लाए गए दस्तावेज के आधार पर स्कीम का फायदा ले सकते हैं। ईएसआई का लाभ उन कर्मचारियों को उपलब्ध है, जिनकी मासिक आय 21 हजार रुपए या इससे कम है। दिव्यांगजनों के मामले में यह आय सीमा 25000 रुपए है। योजना का फायदा लेने के लिए आपके कंट्रीब्यूशन की अवधि में कम से कम 78 दिनों की होनी चाहिए।

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