– पीआईएल आजकल फैशन बन गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने ऐसी एक पीआईएल पर अपनी नाराजगी जताते हुए याची पर पांच लाख रुपए हर्जाना लगा दिया। और सख्ती के साथ कहा हर्जाना जमा न करने पर भू राजस्व से वसूली की जाए।
लखनऊ•Nov 30, 2021 / 11:57 am•
Sanjay Kumar Srivastava
शरारत की नीयत से अगर पीआईएल दायर किया तो देना पड़ेगा हर्जाना, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला
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