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दिवालिया प्रोसेस पर रोक
दिल्ली हाई कोर्ट ने अनिल अंबानी को बड़ी राहत देते हुए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश दे दिया है। मामला रिलायंस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड और रिलायंस इन्फ्राटेल लिमिटेड द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेने के मामले में उनकी तरफ से पर्सनल गारंटी से जुड़ा है।आरकॉम और रिलायंस इन्फ्राटेल पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1200 करोड़ रुपए का कर्ज है।
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अनिल अंबानी ने बनाया आधार
अनिल अंबानी ने इस कर्ज को लेकर पर्सनल गारंटी भी दी थी। इसी को आधार बनाकर मुंबई बैंक्रप्सी ट्रिब्यूनल ने एक अंतरिम रिजॉल्यूशन प्रफेशनल को नियुक्त करने का आदेश देकर एसबीआई के 1200 करोड़ लोन की रिकवरी करने का आदेश दिया था। ट्रिब्यून के आदेश के खिलाफ अंबानी ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अपनी पीटिशन में बिजनेसमैन ललित जैन मामले का जिक्र किया। उस मामले में भी दिल्ली हाई कोर्ट ने इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।