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थाई पर्यटकों को बता दें, भारत में अपराध है देह व्यापार

कोटा पुलिस ने थाई दूतावास के अधिकारियों को दो टूक हिदायत दी है कि वह भारत आने वाले थाई लोगों को बता दें कि यहां देह व्यापार अपराध है।

कोटाAug 04, 2017 / 09:06 am

​Vineet singh

थाईलैण्ड में देह व्यापार को अपराध नहीं माना जाता। इसलिए तमाम लड़कियां अच्छा पैसा कमाने की चाहत में भारत में सेक्स रैकेट चलाने वाले गिरोहों के चंगुल में फंस जाती हैं। href="https://www.patrika.com/topic/kota/" target="_blank" rel="noopener">कोटा आई लड़कियों के साथ भी ऐसा हुआ। इसीलिए href="https://www.patrika.com/topic/kota/" target="_blank" rel="noopener">कोटा पुलिस ने थाई दूतावास को हिदायत दी है कि वह टूरिस्ट वीजा पर भारत आने वाले थाई लोगों को पहले ही बता दें कि यदि भारत में देह व्यापार किया तो कड़ी सजा भुगतनी होगी।
 
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 कोटा के फैमिली स्पा में पकड़ी गई थाई लड़कियों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए थाईलैण्ड के दूतावास की तीन सदस्यीय टीम गुरुवार को कोटा पहुंची। इस टीम ने कोटा जेल में बंद आठ थाई लड़कियों से मुलाकात की। इसके बाद एसपी अंशुमान भौमिया से भी मिले। इस टीम में एक महिला और दो पुरुष अधिकारी शामिल थे। थाई दूतावास की टीम जब एसपी भौमिया के पास पहुंची तो उन्होंने दो टूक हिदायत दी कि भारत आने वाले थाई पर्यटकों को दूतावास पहले ही बता दे कि उनके देश में देह व्यापार भले ही लीगल हो, लेकिन भारत में यह अपराध है। इसी लिए वह वीजा जारी करते समय ही उन्हें एलर्ट कर दें कि सेक्स रैकेट का हिस्सा ना बनें।

 
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 पहले ही दिन दे दी थी जानकारी
एसपी भौमिया ने बताया कि फैमिली मसाज पार्लर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट में थाईलैण्ड की 8 युवतियों को गिरफ्तार किया था। सभी फिलहाल जेल में हैं। कोटा पुलिस ने मामले की जानकारी पहले ही दिन थाई दूतावास को दी थी। टीम ने जेल अधीक्षक व थाई युवतियों से भी बात की। एसपी भौमिया ने थाई टीम को बताया कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इसलिए वे अपना वकील कोर्ट में खड़ा कर पक्ष रख सकते हैं।
 
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भारत में 4 हजार थाई पर्यटक
थाईलैण्ड दूतावास से आई टीम ने जानकारी दी कि थाईलैण्ड के करीब 4 हजार पर्यटक इस समय भारत में हैं। वह टूरिस्ट वीजा पर विभिन्न शहरों में घूमने आए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ सेक्स रैकेट में पकड़ी गई छह लड़कियों की जमानत अर्जी पर गुरुवार को एडीजे क्रम दो की कोर्ट में सुनवाई हुई। अपर लोक अभियोजक हरीश शर्मा ने बताया कि इन युवितियों की ओर से जमानत अर्जी पेश की गई थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। वहीं दो लड़कियों की जमानत अर्जी पहले ही खारिज की जा चुकी है।

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