यह है मापदण्ड : प्रत्येक वाहन के उपयोग व उपभोग के अनुसार उसकी नम्बर प्लेट पर नम्बर की साइज तय है। इसमें बाइक के लिए नम्बर की लम्बाई 30 एमएम जबकि चौड़ाई पांच एमएम तथा अक्षर के मध्य 2.5 एमएम खाली जगह होनी चाहिए। वाहन की क्षमता बढऩे के साथ नम्बर की साइज भी बढऩे लगती है।
वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाए जाने का कानून प्रभाव में है। अन्य नम्बर प्लेट लगाना नियम विरुद्ध है। मोटर यान कानून का मुख्य उद्देश्य यही है कि वाहन सवार व्यक्ति एवं रोड का उपयोग व उपभोग कर रहा व्यक्ति दोनों ही सुरक्षित रहें। आपराधिक तत्व वाहन की वास्तविक पहचान छिपाने के लिए फर्जी नम्बर प्लेट का सहारा लेने के अनेक प्रकरण सामने आ चुके हैं। इसलिए वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ही होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति वाहन पर अन्य नम्बर प्लेट लगाता है या उस पर छोटे-बड़े नम्बर व नाम आदि लिखवाता है तो कानून की अवहेलना है। मनमर्जी की नम्बर प्लेट व नम्बर लिखवाने पर पांच हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।