उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी चुनाव कार्यक्रम के अनुसार तैयारियों को समय पर पूरा करते हुए निर्वाचन विभाग के दिशा निर्देशों की पालना करवाएं। प्रत्येक पंचायतवार रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति कर उन्हें नवीन दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रशिक्षण देकर संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के लिए तैयार करें। उन्होंने कहा कि इस बार सरपंच पद का निर्वाचन ईवीएम के माध्यम से किया जाएगा तथा वार्ड पंच का चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से किया जाएगा। इसके संबंध में सभी तैयारियां एवं दिशा निर्देश प्रशिक्षण में देकर उनकी शंकाओं का भी समाधान करें।
धारीवाल का बड़ा आरोप, ‘जब भाजपा विधायक विरोध
कर रहे थे तब गुंजल बैठक से गायब थे’ जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि इस बार सरपंच के चुनाव में नोटा का विकल्प भी होगा। मतदान केन्द्रों पर वार्डवार मतदाताओं के मताधिकार के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं के बारे में भी मतदान केन्द्रों पर तैयारी पूरी रखें। इस अवसर पर अतिरिक्त कलक्टर शहर आरडी मीणा, यूआईटी सचिव भवानीसिंह पालावत, सीईओ जिला परिषद प्रतिभा देवठिया आदि अधिकारी मौजूद थे।
जिले में धारा 144 लागू जिले में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव शांतिपूर्वक, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने के मद्देनजर 31 जनवरी मध्य रात्रि तक धारा 144 के प्रावधान लागू किए गए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा की ओर से जारी आदेश के अनुसार जिले में मतदाता बिना किसी आतंक एवं भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सकें। इसके लिए असामाजिक, अवांछित एवं बाधक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा कानून व्यवस्था एवं लोकशांति बनाए रखने के लिए प्रतिबन्धात्मक उपाय लागू किए गए हैं।