scriptRajasthan Crime: पार्क में ले जाकर 11 साल की बच्ची से किया रेप, फिर घर तक छोड़कर गया आरोपी, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा | Rape With 11-Year-Old Girl In Park Of Kota, POCSO Court Sentenced 20 Years Of Imprisonment And 1.60 Lakh Fine | Patrika News
कोटा

Rajasthan Crime: पार्क में ले जाकर 11 साल की बच्ची से किया रेप, फिर घर तक छोड़कर गया आरोपी, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले के गांव सोईकलां निवासी मिथुन 11 वर्षीय बालिका को पकड़कर पार्क में ले गया और बलात्कार किया और बाद में उसे घर के बाहर छोड़ कर फरार हो गया।

कोटाDec 19, 2024 / 02:16 pm

Akshita Deora

प्रतीकात्मक तस्वीर

Kota Crime News: राजस्थान के कोटा के पोक्सो विशिष्ट न्यायालय क्रम संख्या- 2 के न्यायाधीश ने 11 वर्षीय बालिका से बलात्कार करने के चार वर्ष पुराने मामले में आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 1.60 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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विशिष्ट लोक अभियोजक विजय कछवाहा ने बताया कि पीड़िता की मां ने 19 दिसंबर 2021 को पुलिस को रिपोर्ट दी थी कि उसकी बेटी घर का कुछ सामान लेने गई थी। जहां मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले के गांव सोईकलां निवासी मिथुन उसे पकड़कर पार्क में ले गया और बलात्कार किया और बाद में उसे घर के बाहर छोड़ कर फरार हो गया। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया। मामले में पुलिस ने 19 गवाह और 37 दस्तावेज प्रस्तुत किए। मामले में दोनों पक्षों के जिरह सुनने के बाद न्यायाधीश ने सजा सुनाई।
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सीकर में भी बालात्कार का सामने आया था चौंकाने वाला मामला


सीकर से भी चौंकाने वाला मामला सामने आया था जिसमें भतीजी के साथ ताऊ और उसके बेटे ने मिलकर बालात्कार किया था। भतीजी जब 8 महीने की प्रेग्नेंट हो गई तब उसकी मां को पता लगा। बालात्कार के जुर्म में कोर्ट ने ताऊ और उसके बेटे को उम्रकैद की सजा सुनाई और दो- दो लाख रुपए जुर्माना चुकाने के साथ दोनों अंतिम सांस तक जेल की सजा दी।

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