गौरतलब है कि कोटा जिला प्रशासन और वन विभाग की संयुक्त टीम ने भारी पुलिस लवाजमे के बीच सोमवार अलसुबह को कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अमीन पठान व उसकी उसकी पत्नी रजिया पठान के फार्म हाउस और होटल को ध्वस्त कर दिया है। पठान के खिलाफ यह पहली बड़ी कार्रवाई है। प्रशासन ने पहले भी कई बार सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने के मामले में नोटिस दिया था, लेकिन राजनीतिक रसूख के चलते कार्रवाई नहीं हो पाती थी।
सफाई में बोले, ‘हां, अवैध था निर्माण’
कांग्रेस नेता अमीन पठान ने एक वीडियो संदेश जारी कर अपनी ‘सफाई’ पेश की। इसमें उन्होंने भी माना कि उन्होंने वन विभाग की तीन बीघा जमीन पर वर्षों से कब्जा कर रखा था। पठान ने जानकारी देते हुए बताया कि केवल मेरे और एक त्यागी नाम के शख्स के फार्म हाउस को ही तोड़ने की कार्रवाई की गई है। जहां फार्म हाउस बना हुआ था उसमें से 4 बीघा ज़मीन हमारी और 4 बीघा ज़मीन त्यागी जी की है। इस खातेदारी की जमीन को पिता ने 1969 में खरीदी थी। इसी में तीन-तीन बीघा जमीन वन विभाग की भी है, जिसपर अवैध कब्ज़ा था। पठान ने कहा कि एक माह पहले पुलिस और वन विभाग ने अनंतपुरा में गरीबों के 500 मकान तोड़े थे। फार्म हाउस तोड़ने का मुझे दुख नहीं है, लेकिन गरीबों के मकान नहीं तोड़ने देंगे। उन्होंने प्रशासन से अन्य अतिक्रमण भी हटाने की मांग की है।
त्यागी जी कौन?
पठान की ओर से जारी वीडियो में तीन-चार बार त्यागी जी का नाम लेकर कार्रवाई पर सवाल उठाया है। शहर में यह चर्चा रही कि त्यागी जी आखिर हैं कौन, जिन्होंने वन भूमि पर कब्जा कर फार्म हाउस बना रखा है। कार्रवाई के बाद भी त्यागी जी के अतिक्रमण की चर्चा छाई रही। राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा रही कि शहर में त्यागी जी कौन है, जिन्होंने करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर रखा है और प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है।
क्या वाकई ‘सियासी रंजिश’ पर कार्रवाई?
कांग्रेस नेता अमीन पठान ने विधानसभा चुनाव के ऐन वक्त पहले भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। इस चुनाव प्रचार के दौरान पठान ने संघ से जुड़े एक बड़े पदाधिकारी से मारपीट कर दी थी। इसके बाद से वे भाजपा नेताओं के निशाने पर थे।
एक नहीं, कई मुकदमें हैं दर्ज
कांग्रेस नेता अमीन पठान के खिलाफ कोटा के अनंतपुरा थाने में तीन मुकदमे दर्ज किए हैं। पहला मामला वन विभाग व नगर विकास न्यास की भूमि के सीमांकन के दौरान राजकार्य में बाधा पहुंचाने का, दूसरा मामला फार्म हाउस पर चौकीदार और परिवार को बंधक बनाने का और तीसरा मामला अमीन पठान के खिलाफ वन भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध खनन करने और सरकारी संपत्ति चोरी करने के मामले में वन संरक्षण अधिनियम व खनिज विकास विनियम अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है। पूर्व में भी पठान के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं।