काम की खबर: पेंशन आनी हो जाएगी बंद! 31 दिसंबर तक जरूर करवा लें ये काम
रेलवे कर रहा कार्रवाई
रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत ट्रेनों में बिना उचित और पर्याप्त कारण के चेन पुलिंग करना अपराध है। ऐसा करते पाए जाने पर एक वर्ष तक के कारावास या एक हजार रुपए तक के जुर्माने या दोनों से दंडित करने का प्रावधान है। कोटा रेल मंडल ने इस सत्र में अक्टूबर माह तक 1,087 मामले दर्ज कर न्यायालय के माध्यम से 4,01,850 रुपए का जुर्माना किया है।सादा वर्दी में आरपीएफ रख रही नजर
रेलवे अनावश्यक रूप से चेन पुलिंग रोकने के लिए कार्रवाई के अलावा नए कदम उठा रहा है। इसके तहत आरपीएफ कर्मियों की सादा कपड़ों में तैनाती की जा रही है। यात्रियों को अलार्म चेन के गलत उपयोग के गंभीर परिणामों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे और रियल-टाइम निगरानी को भी इससे जोड़ा जाएगा। दोषियों के खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई के अलावा संदिग्ध गतिविधियों के बारे में सूचना देने वाले यात्रियों को प्रोत्साहित करने की कार्रवाई की जा रही है।Local Holiday: राजस्थान के इस जिले में 14 नवंबर को रहेगा अवकाश, बंद रहेंगे सभी स्कूल और कार्यालय
यात्रियों को सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिले, इसके लिए आरपीएफ अलार्म चेन पुलिंग जैसी घटनाओं को कड़े कदमों से रोकने के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। अनावश्यक चेन पुलिंग से जुर्माने के साथ जेल भी हो सकती है।चेन खींची तो होगी त्वरित कार्रवाई
रेलवे की ओर से चेन पुलिंग करने की घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई के लिए विशेष टीमों का गठन किया जा रहा है। ये टीमें ट्रेनों में मौजूद रहेंगी और चेन खींचने के साथ ही ट्रेन में मौके पर पहुंच जाएंगी। इससे चेन खींचने के मामले में त्वरित कार्रवाई हो सकेगी।