कोटा

1 दिसंबर से टोल होंगे कैश फ्री, बिना फास्ट टैग वाली गाड़ियों की हाइवे पर नो एंट्री

बदले हाइवे पर टोल टैक्स से जुड़े बड़े नियम, फास्ट टैग लेन में घुसे तो देना होगा दोगुना टोल टैक्स
 

कोटाOct 14, 2019 / 07:31 pm

Suraksha Rajora

1 दिसंबर से टोल होंगे कैश फ्री, बिना फास्ट टैग वाली गाड़ियों की हाइवे पर नो एंट्री

कोटा. यदि आपके रास्ते में नेशनल हाइवे पड़ता है तो ये खबर आपके लिए है। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के एक आदेश के मुताबिक एक दिसंबर से अगर कोई बिना फास्ट टैग स्टीकर लगा वाहन फास्ट टैग की टोल लेन में घुस गया तो उसे दोगुना टोल टैक्स चुकाना होगा। एक दिसंबर 2019 से एनएच के सभी टोल प्लाजा पर नकदी की एक लेन को छोड़कर बाकी सभी लेन फास्ट टैग रहेगी।
अगर आप कैश के जरिए टोल टैक्स चुकाना चाहते हैं तो आपके लिए सिर्फ एक लेन उपलब्ध होगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस साल एक दिसंबर से देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल फ्री प्लाजा योजना के तहत समस्त टोल की लाइनों को फास्ट टैग्स लेन्स घोषित करने का फैसला लिया है।
टोल प्लाजा में फास्ट टैग लेन केवल फास्ट टैग उपयोगकर्ताओं की आवाजाही के लिए आरक्षित है। कोटा के वाहन चालक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और निजी बैंकों से यह सुविधा ले सकत हैं। कोटा जिले में यह काम देख रहे राधारमण पारीक ने बताया कि इसकी सुविधा लेने के बाद वाहन चालकों को टोल रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
1 दिसंबर से लागू होने वाले नए नियमों के मुताबिक यदि कोई वाहन चालक फास्ट टैग नहीं होने के बावजूद गलती से फास्ट टैग लेन में चला गया तो उसे दोगुना टोल टैक्स चुकाना होगा। अब कैश के जरिए टोल टैक्स चुकाने के लिए केवल एक लेन उपलब्ध होगी. बाकी तमाम लेन फास्ट टैग की जाएंगी।
सड़क परिवहन मंत्रालय के ताजा आदेश के मुताबिक 1 दिसंबर से अगर कोई वाहन फास्ट टैग लेन में घुसा तो उसे दोगुना टोल टैक्स चुकाना होगा। इतना ही नहीं टोल प्लाजा पर सिर्फ़ एक लेन को छोड़कर बाकी सभी फास्ट टैग लेन होंगे। यानी अगर आप कैश के जरिए टोल टैक्स चुकाना चाहते हैं तो आपके लिए सिर्फ एक लेन उपलब्ध होगी।

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