script10 का सिक्का दुकानों पर नहीं चल रहा, लेकिन चल रही सिक्कों की दुकान, सिक्का लेने से इनकार पर खानी पड़ सकती है जेल की हवा ! | 10 Rupee Coin Not Accepted In Kota Shop Illegal Work From 10 Rupee Coin RBI | Patrika News
कोटा

10 का सिक्का दुकानों पर नहीं चल रहा, लेकिन चल रही सिक्कों की दुकान, सिक्का लेने से इनकार पर खानी पड़ सकती है जेल की हवा !

पत्रिका टीम ने पड़ताल की तो सामने आया कि शहर में भले ही 10 का सिक्का नहीं चल रहा है, लेकिन कुछ लोग बट्टा काटकर सिक्के ले रहे हैं। 100 रुपए पर पांच रुपए का बट्टा काटा जा रहा है।

कोटाSep 19, 2024 / 02:32 pm

Akshita Deora

कोटा शहर में 10 रुपये के सिक्का चलन से पूरी तरह से बाहर हो चुका है। सरकारी विभाग हो या पेट्रोल पंप हर कोई ये सिक्के लेने से मना कर देते हैं। लांचिंग के बाद से ही 10 रुपये के सिक्के के साथ बाजार में यह देखने को मिला। इसी का फायदा बिचौलियों के द्वारा उठाया जा रहा है। अब स्थिति यह है, जिन लोगों के पास सिक्के हैं, उन्हें सिक्के चलाने के बट्टा कटवाना पड़ रहा है। पत्रिका टीम ने पड़ताल की तो सामने आया कि शहर में भले ही 10 का सिक्का नहीं चल रहा है, लेकिन कुछ लोग बट्टा काटकर सिक्के ले रहे हैं। 100 रुपए पर पांच रुपए का बट्टा काटा जा रहा है।

खाई रोड 100 के दे रहा 99 रुपए

कोटा के खाई रोड बाजार में दुकानदारों द्वारा 10 रुपए के सिक्कों को लेने से परहेज किया जा रहा है। यहां पर एक दुकानदार ने बैनर लगा रखा है कि यहां पुराने फटे नोट के साथ में 10 रुपए के सिक्कों को भी लिया जा रहा है। दुकानदार 100 रुपए के सिक्कों के बदले 99 रुपए वापस दे रहा है।
10 rupee coin

नयापुरा बस स्टैंड- 100 के दे रहे 95 रुपए

कोटा के नयापुरा स्थित रोडवेज बस स्टैंड पर एक पान की दुकान पर 10 के सिक्कों लिया जा रहा है। यहां पर आने वाले यात्रियों से भले ही 10 के सिक्कों को लेने में आनाकानी की जा रही हो, लेकिन आप यहां पर आकर 10 रुपए के सिक्के 100 रुपए लाते है, तो आपको सिर्फ 95 रुपए ही दिए जा रहे हैं।
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सिक्का लेने से इनकार पर पुलिस दर्ज कर सकती है एफआईआर

सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 की धारा 6 के तहत एक रुपए से अधिक का सिक्का एक हजार रुपए तक की रकम के रूप में दिया जाने को वैध निविदा माना गया है। इसलिए एक हजार रुपए तक की रकम सिक्के के रूप में लिया जाना और दिया जाना वैध है। यदि कोई व्यक्ति सिक्के के निर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर सिक्के को लेता है तो इसे इस अधिनियम की धारा 12 के तहत दण्डनीय अपराध बनाया गया है और ऐसा अपराध करने पर धारा 13 के तहत सात वर्ष तक का कारावास और जुर्माना से दण्डित किया जा सकेगा। यह अपराध जमानतीय है, लेकिन संज्ञेय अपराध होने से पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती है। इस अपराध में राजीनामा का प्रावधान नहीं है।
सिक्का लेने से इनकार करने पर पुलिस भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत प्रकरण दर्ज कर सकती है। जिसमें छह मास की अवधि का साधारण कारावास या दो हजार पांच सौ रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। साथ ही सिक्का लेने से इनकार करने पर सार्वजनिक रूप से विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए ऐसी स्थिति में पुलिस ऐसे व्यक्ति को धारा 126 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत बगैर वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार रखती है।

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