जारी किया गया ये आदेश
कोरिया कलक्टर एसएन राठौर द्वारा जारी आदेश के अनुसार-
1. कोरिया जिला अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्र को 11 से 19 अप्रैल तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। ऐसी स्थिति में जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगीं।
2. सिर्फ मेडिकल दुकानों को निर्धारित अवधि में खुलने की अनुमति होगी, मेडिकल दुकान संचालक मरीजों को दवा की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।
3. पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय व शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, एटीएम कैश वैन, अस्पताल-मेडिकल व इमरजेंसी से संबंधित वाहन, दुग्ध वाहन तथा परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी/प्रेस वाहन/न्यूज पेपर हॉकर को ही पीओएल प्रदान किया जाएगा।
4. जिले के सभी साप्ताहिक व हाट-बाजार बंद रहेंगे।
5. दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण, पेट शॉप, एक्वेरियम समेत न्यूज पेपर के हॉकरों को सुबह 6 से 8 बजे तथा शाम 5 से 6 बजे तक ही वितरण की अनुमति होगी।
6. एलपीजी गैस सिलेंडर की एजेंसियां फोन पर बुकिंग करने के बाद घर पहुंच सेवा देंगे।
7. इस दौरान समस्त शराब दुकानें बंद रहेंगीं तथा औद्योगिक संस्थानों व निर्माण इकाइयों को कैंपस के भीतर आवश्यक व्यवस्था करते हुए संचालन की अनुमति हेागी।
8. सभी धार्मिक, सांस्कृतिक व पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे। वहीं सभी प्रकार की सभा जुलूस व सामाजिक-राजनीतिक आयोजन भी बंद रहेंगे।
9. जिले के सभी केंद्रीय, शासकीय, अद्र्धशासकीय, सार्वजनिक, निजी कार्यालय एवं बैंक बंद रहेंगे।
10. शादी एवं दशगात्र में मात्र 20 व्यक्तियों के शामिल होने की ही अनुमति होगी। नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।