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कोरीया

मां की हत्या के आरोपी युवक ने जेल में लगाई थी फांसी, इन 7 बिंदुओं पर होगी मजिस्ट्रियल जांच

Magistrial Inquiry: कलक्टर ने मनेंद्रगढ़ एसडीएम को तीन महीने के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के दिए आदेश, बाथरूम में गमछे से लगाई थी फांसी

कोरीयाJun 06, 2021 / 01:20 pm

rampravesh vishwakarma

Magistrial inquiry

Commits suicide in Jail

बैकुंठपुर. मनेंद्रगढ़ उप जेल में विचाराधीन बंदी द्वारा बाथमरूम में गमछे से फांसी लगाकर आत्महत्या (Commits Suicide in Jail) करने के मामले में मजिस्ट्रियल जांच होगी। कलक्टर के निर्देश पर मनेंद्रगढ़ एसडीएम को 3 महीने के भीतर जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी।

जिला दण्डाधिकारी एसएन राठौर (Koria Collector) ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी कर 3 महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने निर्देश दिए हैं। इसमें उल्लेख है कि दण्ड प्रक्रिया 1973 की धारा 176-1 में यह प्रावधान है।

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मृत्यु के कारण की मजिस्टे्रट द्वारा जांच, जब कोई व्यक्ति पुलिस की अभिरक्षा में रहते हुए मर जाता है या जब मामला धारा १७४ की उपधारा (3) के खण्ड (1) या (2) में निर्दिष्ट प्रकृति का है।
जब मृत्यु के कारण की जांच, पुलिस अधिकारी द्वारा किए जाने वाले अंवेषण के बजाय या अतिरिक्त व निकटतम मजिस्ट्रेट करेगा। जो मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त है और धारा 174 की उपधारा में वर्णित किसी अन्य दशा में सशक्त किया गया है। कोई भ मजिस्ट्रेट जांच कर सकेगा।
जांच करने में सब शक्तियां होंगी, जो उसे किसी अपराध की जांच करने में होती है। धारा 1973 के तहत मृत्यु के कारण की जांच कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से किया जाना आवश्य है।

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यह है मामला
अपनी मां की हत्या (Mother Murder) के आरोप में मनेंद्रगढ़ उप जेल में विचाराधीन बंदी रामकुमार कश्यप पिता अमृतलाल कश्यप (34) को 13 मई को जेल भेजा गया था। उसके खिलाफ धारा 302 का मामला दर्ज था और चिरमिरी न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन था। आरोपी मोहन कॉलोनी हल्दीबाड़ी चिरमिरी का रहने वाला था। आरोपी ने 3 जून की सुबह उप जेल के बाथरूम में गमछे से फांसी लगाकर जान दे दी थी।

इन बिंदुओं पर होगी जांच
1. मृत्यु का कारण
2. मुत्यु किन परिस्थितियों में हुई।
3. घटना का तरीका
4. घटना का क्रमवार ब्यौरा, जिनकी वजह से मृत्यु हुई।


5. मृत्यु के लिए जिम्मेदार कोई व्यक्ति या पूछताछ के दौरान सामने आने वाली किसी बेईमानी का संदेह।
6. मृतक को दी गई चिकित्सा का पर्याप्तता।
7. भविष्य में इस प्रकार की घटना को रोकने सुझाव।

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