जिला दण्डाधिकारी एसएन राठौर (Koria Collector) ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी कर 3 महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने निर्देश दिए हैं। इसमें उल्लेख है कि दण्ड प्रक्रिया 1973 की धारा 176-1 में यह प्रावधान है।
यह है मामला
अपनी मां की हत्या (Mother Murder) के आरोप में मनेंद्रगढ़ उप जेल में विचाराधीन बंदी रामकुमार कश्यप पिता अमृतलाल कश्यप (34) को 13 मई को जेल भेजा गया था। उसके खिलाफ धारा 302 का मामला दर्ज था और चिरमिरी न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन था। आरोपी मोहन कॉलोनी हल्दीबाड़ी चिरमिरी का रहने वाला था। आरोपी ने 3 जून की सुबह उप जेल के बाथरूम में गमछे से फांसी लगाकर जान दे दी थी।
इन बिंदुओं पर होगी जांच
1. मृत्यु का कारण
2. मुत्यु किन परिस्थितियों में हुई।
3. घटना का तरीका
4. घटना का क्रमवार ब्यौरा, जिनकी वजह से मृत्यु हुई।
5. मृत्यु के लिए जिम्मेदार कोई व्यक्ति या पूछताछ के दौरान सामने आने वाली किसी बेईमानी का संदेह।
6. मृतक को दी गई चिकित्सा का पर्याप्तता।
7. भविष्य में इस प्रकार की घटना को रोकने सुझाव।