एमसीबी जिले के जनकपुर के प्रभारी तहसीलदार विप्लव श्रीवास्तव ने पुलिस को बताया कि जनकपुर निवासी दुर्गाशंकर मिश्रा पिता स्व. शिवदीन मिश्रा तहसील कार्यालय भरतपुर में जबरन प्रवेश कर शासकीय कार्य में बाधा डाला है। साथ ही गाली-गलौज कर धमकी दी है।
उन्होंने बताया कि प्रभारी तहसीलदार भरतपुर के पद पर पदस्थ हूं। घटनातिथि 1 जून की शाम करीब 6.50 बजे न्यायालीन प्रकरण निपटाने के बाद एसडीएम कार्यालय में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भरतपुर एवं कार्यालय स्टाफ के साथ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की हैसियत से निर्वाचन कार्य फॉर्म 6, 7, 8 की समीक्षा कर रहा था।
इसी दौरान अचानक आरोपी दुर्गाशंकर मिश्रा आवेश में हमला की तैयारी में कमरे के अन्दर बिना अनुमति घुस गया। फिर गाली-गलौज कर धमकी देते बोला कि तुम मेरा फोन नहीं उठाते हो, बड़े अधिकारी अपने को मानते हो, तुम्हारी औकात क्या है?
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आरोपी बोला, हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तब तुमको बताऊंगातहसीलदार ने बताया कि उन्हें आरोपी ने धमकी देकर कहा कि हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तब मैं तुमको बताऊंगा। कार्यालय में धमकी देकर, अपराधिक बल का प्रयोग व जोर-जोर से चिल्लाकर गाली-गलौज कर अभद्रतापूर्ण व्यवहार करने लगा।
मामले में एसडीएम ने बताया कि हम लोग निर्वाचन संबंधी कार्य में व्यस्त होने के कारण फोन नहीं उठा पाने की बात बताए। बावजूद आरोपी दुर्गाशंकर मिश्रा आग बबूला होकर बोले कि मेरी रजिस्ट्री करने से इनकार कर रहे हो, तुम्हारी यह औकात कैसे हुई? यह नहीं मालूम कि मैं कौन हूं।
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जबरदस्ती काम करने का बनाया दबावतहसीलदार श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी को कहा कि उप पंजीयक के पदीय हैसियत से प्रारंभिक जांच में अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण दस्तावेज के आधार पर विक्रय पत्र का पंजीयनकरने को बाध्य न करें। तब आरोपी जबरदस्ती विक्रय पत्र पंजीयन करने दबाव डाला।
मेरे हाथ से निर्वाचन संबंधी कागजों को बलपूर्वक छीनकर फंेक दिया। मौके पर एसडीएम ने समझाइश दी कि आप गाली-गलौज व गलत व्यवहार न करें। इसके बाद भी आरोपी ने तहसीलदार के साथ गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी है। मामले में आरोपी जनपद उपाध्यक्ष व भाजपा नेता के खिलाफ जनकपुर पुलिस ने धारा 294, 353,189, 506, 186 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।