नाम निर्देशन के समय रिटर्निंग कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में केवल तीन वाहनों को अनुमति होगी एवं अभ्यर्थी समेत केवल 5 व्यक्ति को आने की अनुमति मिलेगी। अभ्यर्थी नाम निर्देशन की निक्षेप राशि जमा कर रसीद प्राप्त करेंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी अगर निक्षेप राशि में छूट चाहते है तो उन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा छत्तीसगढ का जाति प्रमाण-पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।
विजयदशमी के बाद नामाकंन का शुभ मुहूर्त निकाल रहे प्रत्याशी भले नामाकंन फार्म खरीदने और जमा करने की प्रक्रिया शनिवार से शुरु हो जाएगी, लेकिन नवरात्रि और विजयदशमी के बाद ही नामाकंन फार्म जमा करने की होड़ मचेगी। ऐसे में 25 के बाद ही भाजपा-कांग्रेस के प्रत्याशी नामाकंन दाखिल करेंगे।
अधिकारी-कर्मचारियों और मीडिया के लिए प्रवेश द्वार कलेक्टोरेट में कार्यरत् अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रवेश के लिए अपना परिचय पत्र रखना होगा। अधिकारी-कर्मचारी के लिए प्रवेश हेतु कलेक्टर कार्यालय के पीछे के द्वार को निर्धारित किया गया है। वे कैंटीन के पास से प्रवेश करेंगे। किसी भी बाहरी लोगों को बिना परिचय पत्र के एंट्री नहीं दी जाएगी।
ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर लगाया गया प्रतिबंध कलेक्टर सौरभ कुमार ने जिले में विद्यार्थियों की पढ़ाई, वृद्धाओं, नि:शक्तजनों, रोगियों आदि की बाधा एवं लोक परिशांति को बनाए रखने के लिए कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत जिले की सीमा के अंतर्गत बिना लिखित पूर्वानुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग को आगामी आदेश तक प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु मल्टी टोन हॉर्न, प्रेशर हॉर्न के साथ ही डीजे के विरूद्ध जब्ती की कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों का दल का गठन किया गया है। गठित दल द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण की रोक हेतु समय-समय पर स्थलों के औचक निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करते हुए प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा।