ढाई साल की मासूम के सिर से उठा मां का साया, जहर खाकर कर ली आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस
इसके पहले कि संजय कुछ समझ पाते तन्मय ने फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद उसने दोबारा फोन किया और पैसा नहीं देने पर परिणाम भुगतने के लिए कहा। उसी दिन तन्मय ने संजय के पुत्र से बैंगलुरू में मारपीट किया और इसका ऑडियो भी फोन पर संजय को सुनाया। इसमें संजय के पुत्र के रोने की आवाज आ रही थी। संजय को जब इसकी जानकारी हुई तो वह महाराणा प्रताप नगर में रहने वाले तन्मय के पिता के पास पहुंचा। संजय के अनुसार तन्मय के पिता वायएस मेहरराज ने मामले का समाधान करने के बजाय संजय को पैसा देने के लिए कहा। संजय अपने साथ एक परिचित पार्षद को भी तन्मय के घर ले गया था। वहां बात नहीं बनी तब वह मानिकपुर चौकी पहुंचा और पुलिस से इस पूरे मामले की जानकारी को साझा किया।
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मानिकपुर चौकी पुलिस ने हस्तक्षेप किया और सितंबर 2023 में तन्मय ने संजय के पुत्र को छोड़ दिया। लेकिन यह मामला तब बैंगलुरू पुलिस के सामने भी पहुंचा था लेकिन वहां की पुलिस ने कार्रवाई नहीं की थी। युवक पर कार्रवाई को लेकर संजय ने मानिकपुर चौकी में आवेदन दिया था लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो संजय कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तन्मय और उसके पिता के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी (षड्यंत्र), 387 (पैसे के लिए धमकी देना) और 347 (कमरे में बंद करना) के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी आरोपियों की गिरतारी नहीं हुई है।