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कोरबा

CG News: सामान वापस करने पर नहीं लौटाए पैसे, इस प्राइवेट कंपनी को लगा झटका, भरना पड़ा जुर्माना

CG News: कोरबा जिले में ऑफर में कम कीमत बताकर अधिक कीमत लेने पर दुकानदार बाजार कोरबा को टी-शर्ट की कीमत 30 दिन के भीतर क्षतिपूर्ति राशि लौटाने का फैसला सुनाया।

कोरबाDec 07, 2024 / 01:53 pm

Shradha Jaiswal

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CG News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में ऑफर में कम कीमत बताकर अधिक कीमत लेने और सामान वापस करने पर भी ग्राहक को रकम नहीं लौटाने और जबरन सामान खरीदने दबाव बनाने पर दुकानदार बाजार कोरबा को टी-शर्ट की कीमत 30 दिन के भीतर क्षतिपूर्ति राशि लौटाने का फैसला सुनाया। साथ ही भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होने की सत हिदायत दी।
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CG News: उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला

CG News: आयोग के अनुसार, कोरबा रोड कटघोरा निवासी सूर्यकांत शर्मा पिता ओम प्रकाश शर्मा ने दुकानदार, स्मार्ट बाजार पॉम मॉल से 21 जुलाई 2024 को एक पेंट एवं शर्ट खरीदने गया था। संचालक के द्वारा पेंट की कीमत 799 और एक शर्ट जिसे ऑफर्स में 599 रुपए दुकान में चस्पा किया गया था। ऐसे में पेंट और शर्ट ने सूर्यकांत ने कुल 1598 रुपए तुरंत भुगतान किया।
200 रुपए मोबाइल रिडीम पाईंट शेष था। इस पर सूर्यकांत ने कहा कि ऑफर्स के तहत 599 रुपए भुगतान करना था। इस पर उसके साथ दुर्व्यव्हार किया गया तो सूर्यकांत ने शर्ट तुरंत वापस कर दी और उसके एवज मे ली गई राशि 799 रुपए में से पूर्व में शेष मोबाइल रिडीम पॉईट से भुगतान की राशि 200 को छोड़कर शेष 599 रुपए वापस मांगे पर पैसे देने के बजाए बिना पूछे 799 रुपए उसके मोबाइंल रिडीम पॉईट में डाल दिए और दुकानदार बाजार से कोई भी सामान खरीदने कह दिया।

30 दिनों के भीतर देना होगा पैसा

इस पर सूर्यकांत ने अधिवक्ता शिवचरण चौहान के जरिए उपभोक्ता आयोग में प्रकरण दर्ज कराया जहां सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग कोरबा की अध्यक्ष रंजना दत्ता व सदस्य पंकज कुमार देवड़ा ने कहा कि जिस प्रकार से कंपनी बाजार के द्वारा ग्राहक से अधिक राशि लेने और सामान वापस करने पर भी राशि वापस देने के बजाए कार्ड पाइंट में देते हुए मनमानी की गई। जो कि अनुचित व्यापारिक व्यवहार की श्रेणी का कृत्य है।
जिस पर आयोग ने फैसला सुनाया कि कंपनी कोरबा परिवादी को टी-शर्ट की कीमत 599 रुपए मोबाइल रिडीम पॉईंट से वापस लेकर कैश या ऑनलाइन 30 दिनों के भीतर दें। वहीं मानसिक एवं आर्थिक क्षतिपूर्ति राशि 3000 रुपए व वाद व्यय के रूप में 2000 आदेश दिनांक से 30 दिनों के भीतर प्रदान करने का फैसला दिया। 30 दिनों के भीतर भुगतान नहीं करने पर आदेश दिनांक से भुगतान दिनांक तक 09 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज आदेशित राशि पर भुगतान करना होगा।

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