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कवर्धा

CG Election 2025: सहकारी योजना का ढाई करोड़ रुपए से अधिक का ऋण बकाया, 171 लोग नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

CG Election 2025: ऋण भुगतान नहीं होनी की दशा में वितरित सामग्री की जब्ती की जा सकती है। उसकी नीलामी कर ऋण राशि की भरपाई हो सकती है।

कवर्धाJan 18, 2025 / 04:54 pm

Laxmi Vishwakarma

CG Election 2025
CG Election 2025: कबीरधाम जिले में जिला अंत्यावसायी सहकारी वित्त विकास निगम अंतर्गत अभी 171 हितग्राही बकायादार हैं, जिस पर ढाई करोड़ रुपए से अधिक ऋण राशि बकाया है। किसी पर 9 लाख रुपए तो किसी पर मात्र 3 हजार रुपए बकाया है। आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव होना है। इसकी प्रशासनिक तैयारी पूरी हो चुकी है।

CG Election 2025: हितग्राही ऋण लेकर राशि भुगतान करने में आनाकानी

ऐसे में यदि इसमें कोई भी ऋणि व्यक्ति नगरीय निकाय या फिर पंचायत निर्वाचन में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले अपना ऋण भुगतान करना होगा। अन्यथा उसका नामांकन तक जमा नहीं होगा। जमा हो भी गया तो आखिर में निरस्त हो जाएगा। इसके लिए शासन की ओर से आदेश जारी किया है क्योंकि हितग्राही ऋण लेकर राशि भुगतान करने में आनाकानी कर रहे हैं।
जिले में जिला अंत्यावसायी सहकारी वित्त विकास निगम मर्यादित द्वारा राष्ट्रीय निगमों की विभिन्न योजनाओं के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सफाई कामगार वर्ग के हितग्राहियों को स्वरोजगार स्थापित करने और आय संवर्धन कि लिए कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया गया। लेकिन हितग्राही सहकारी योजना की ऋण राशि जमा ही नहीं कर रहे हैं। इसके चलते ही विभाग अब सख्ती से राशि वसूली की ओर आगे बढ़ रहा है।

इस तरह की राशि बकाया

राष्ट्रीय निगमों की विभिन्न योजनाओं के तहत जिले में अनुसूचित जाति के 77 हिताग्राहियों पर सबसे अधिक एक करोड़ 34 लाख रुपए से अधिक राशि बकाया है, जबकि कुल 2 करोड़ 24 लाख रुपए में इनके द्वारा 85 लाख रुपए ही जमा किया गया। इसी तरह से अनुसूचित जनजाति के 45 हितग्राहियों पर एक करोड़ 14 लाख रुपए, पिछड़ा वर्ग 34 हितग्राहियों पर 24 लाख रुपए से अधिक और अल्पसंयक के 17 हितग्राहियों पर 86 लाख रुपए बकाया है।

20 वर्ष से अधिक समय बीत चुका

अंत्यावसायी विभाग की ओर से जारी सूची में ऐसे कई जनप्रतिनिधि भी हैं जो ऋणी है। वहीं कई पूर्व जनप्रतिनिधि रहे हैं जो अब फिर से चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसे में उन्हें पहले अपना ऋण भुगतान करना होगा। विभाग से एनओसी लेना होगा। अन्यथा नामांकन रद्द हो सकता है। फिलहाल 171 हितग्राहियों से 2 करोड़ 80 लाख रुपए से अधिक राशि बकाया है। कई हितग्राही तो वर्ष 20 वर्षों से ऋण लेकर बैठे हुए हैं। विभाग अब सख्ती की ओर से जिसके कारण ही ऋण में लिए वाहन की नीलामी तक की जा रही है।
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आदेश-निर्देश जारी हो चुका

निगम मुख्यालय रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ शासन की गारंटी पर विभिन्न राष्ट्रीय निगमों से ब्याज पर राशि प्राप्त कर हितग्राहियों को ऋण प्रदान किया गया था, जिसे ब्याज सहित वापस करना था। लेकिन वितरित ऋ ण राशि की वसूली न होने के कारण शासन को ऋण की राशि वापस करने में कठिनाई हो रही है।
कर्मचारी और प्रशासनिक विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि आगामी त्रिस्तरीय पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों के मद्देनजर बकायादार हितग्राही यदि नामांकन दाखिल करने के लिए कार्यालय में उपस्थित होते हैं तो उन्हें इस कार्यालय द्वारा जारी एनओसी (ऋण मुक्त प्रमाण पत्र) मतलब बकाया राशि जमा करने के बाद ही नामांकन की अनुमति दी जाएगी।

स्वरोजगार के लिए कई प्रकार की योजना

जिले में हितग्राहियों को स्वरोजगार स्थापित करने और आय संवर्धन कि लिए ट्रैक्टर ट्रॉली, ऑटो रिक्शा, कार टैक्सी, मालवाहक, पेसेंजर व्हीकल, माइक्रोक्रेडिट, लघु व्यवसाय, मिनी ट्रक, लघु ऋण, जीप टैक्सी व्यक्तिमूलक, न्यू स्वर्णिमा, टर्म लोन सहित महिला समृद्धि और महिला सशक्तिकरण योजना के तहत ऋण दिए गए। लेकिन अधिकतर हितग्राही सहकारी योजना को मुत कर समझ हजम करने की फिराक में हैं।

ऋण भुगतान नहीं करने पर दंड ब्याज

CG Election 2025: हितग्राहियों को योजना अनुरुप सब्सिडी मिलती है। इसके लिए एक निर्धारित समय दिया जाता है। उसम तक यदि ऋण का भुगतान किया जाता है तो ब्याज बेहद कम रहता है। लेकिन यदि निर्धारित समय तक भुगतान नहीं होता तो 4 प्रतिशत दंड ब्याज जुड़ता है। इसके अलावा 5 प्रतिशत ब्रीस्क ब्याज जोड़ा जाता है। इस तरह से 9 प्रतिशत तक ब्याज चुकाना पड़ता है। राशि नहीं देने पर वाहन की नीलामी कर वसूली की जाती है।

कार्रवाई का भी प्रावधान

ऋण भुगतान नहीं होनी की दशा में वितरित सामग्री की जब्ती की जा सकती है। उसकी नीलामी कर ऋण राशि की भरपाई हो सकती है। वहीं जो ऋण का भुगतान नहीं करते उनके खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान है।

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