यह दिया गया नोटिस
सीएमएचओ ने कहा है कि आप सभी को निर्देशित किया गया था कि नर्सिंग होम में पंजीकृत पैथोलॉजिस्ट की पूर्ण जानकारी 100 रुपए के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि आपके नर्सिंग होम संचालित पैथोलाजी लैब का संचालन एवं निरीक्षण पैथोलॉजिस्ट के द्वारा ही किया जाता है। उक्त शपथ पत्र एवं सम्पूर्ण जानकारी कार्यालय में 3 दिवस के अंदर करने का लेख किया गया था, जो नहीं किया गया। यह मप्र उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं अधिनियम 1973 तथा नियम 1997 (यथासंशोधित) 2021 के विपरीत है। आप तत्काल लौटती डाक से उक्त जानकारी कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें। जानकारी जमा न करने की स्थिति में आपके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
जानकारी के अनुसार जिन 8 पैथोलॉजी को बंद करने के आदेश दिए गए हैं, उनमें जांच के दौरान पैथोलॉजिस्ट नहीं मिले थे। अधिकांश के पैथोलॉजिस्ट बाहर नौकरी कर रहे हैं, यहां पर डिजिटल हस्ताक्षर से रिपोर्ट जारी हो रही थी। इसके अलावा अब नए नियम के अनुसार पैथोलॉजिस्ट व एमडी पैथोलॉजिस्ट द्वारा ही लैब में जांच की जाएगी। अभी तक कई सेंटरों में युवक-युवतियों को ट्रेनिंग देकर व टैक्नीशिन द्वारा जांच की जा रही है, जिसे विभाग ने लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ माना है।
नियम विरुद्ध चलने वाली 8 पैथोलॉजी को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। 17 अस्पताल संचालकों को नोटिस जारी कर पैथोक्लीनिक लैब संचालन संबंधी नियम-शर्तों के पालन संबंधी शपथ पत्र जमा करने कहा गया है। जिन अस्पतालों में नियमों का पालन नहीं हो रहा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
डॉ. आरके अठया, सीएमएचओ।