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करौली

मादक दवाएं रखने के आरोपी को 13 वर्ष का कठोर कारावास, डेढ़ लाख रुपए का लगाया अर्थदण्ड

13 years rigorous imprisonment to the accused of possessing drugs, fine of Rs 1.5 lakh

करौलीJun 22, 2023 / 10:54 pm

Anil dattatrey

मादक दवाएं रखने के आरोपी को 13 वर्ष का कठोर कारावास, डेढ़ लाख रुपए का लगाया अर्थदण्ड

मादक दवाएं रखने के आरोपी को 13 वर्ष का कठोर कारावास, डेढ़ लाख रुपए का लगाया अर्थदण्ड

हिण्डौनसिटी. अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश क्रमांक-1 सीताराम मीण ने गुरुवार को सुनाए फैसले में अवैध रूप से नशीली दवाएं बेचने के दो वर्ष तीन वर्ष पुराने मामले में आरोपी को 13 वर्ष केे कठोर कारवास व डेढ़ लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी टोडाभीम के काजीपाडा निवासी मुकेश कुमार सैनी है। जो वर्ष 2020 से न्यायिक अभिरक्षा में है।
अपरलोक अभियोजक दिनेश चंद शर्मा ने बताया टोडाभीम थाना के तत्कालीन प्रभारी मनोहर लाल मीणा ने 9 नवम्बर 2020 को मामले में स्वयं की ओर से थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में बताया कि वे सुबह करीब 10.30 बजे मय जाप्ता गश्त कर रहे थ। इस दौरान खोहरा मोड़ पर एक जना प्लास्टिक का कट्टा लिए संदिग्धावस्था में खड़ा था। जो कि पुलिस जाब्ते को देखकर भागने लगा। जिस पर शक होने पर पुलिस द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा कट्टे की तलाशी ली गई तो उसमें विभिन्न कंपनियों की सैकड़ों की संख्या में नशीली टेबलेट और सीरप मिले। जिनको रखने के लिए उक्त व्यक्ति के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला। पूछताछ में आरोपी में स्वयं को टोडाभीम के काजी पाडा निवासी मुकेश कुमार सैनी बताया था। मादक दवाओं को भरतपुर जिले से लाना बताया। दवाओं की औषधी नियंत्रक विनीत मित्तल से जांच करवा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह के बयान लेकर किए गए और 51 दस्तावेज प्रदर्श किए गए। मामले में सुनवाई के बाद आरोप साबित होने पर एडीजे सीताराम मीणा ने मुकेश कुमार सैनी को 13 वर्ष के कठोर कारावास एवं डेढ़ लाख रूपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है।साथ साथ ही अर्थदण्ड जमा नहीं कराने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास के आदेश के दिए हैं।

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